सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार
Posted On:
07 AUG 2025 8:26PM by PIB Delhi
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना, 2025 (योजना) को अखिल भारतीय स्तर पर एस.ओ. 2015(ई) दिनांक 5 मई, 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है और योजना के दिशानिर्देश एस.ओ. 2489(ई) दिनांक 4 जून, 2025 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले किसी भी व्यक्ति को देश भर में किसी भी निर्दिष्ट अस्पताल में दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के भीतर प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक के उपचार कवर का हकदार बनाया गया है।
यह अलग बात है कि योजना आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) के दायरे में नहीं आती है। इसके बावजूद एक वैधानिक योजना होने के नाते यह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए समय पर न्यायसंगत और नकदी रहित आघात देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करती है। यह योजना पंजीकरण, सत्यापन और दावा प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की सुविधा देती है, जिससे कागज रहित और कुशल सेवा वितरण संभव हो पाता है। मौजूदा अस्पताल नेटवर्क और परिभाषित स्वास्थ्य लाभ पैकेजों का उपयोग करके यह योजना आपातकालीन स्थितियों में देखभाल की निरंतरता, पोर्टेबिलिटी व वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
इस योजना को उन मामलों में सामान्य बीमा कम्पनियों के योगदान से संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, जहां पर उल्लंघनकारी मोटर वाहन का बीमा किया गया हो। बीमित मोटर वाहनों के अलावा अन्य मोटर वाहनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीमित मामलों के अलावा अन्य हेतु योजना के अंतर्गत आवंटित बजटीय निधि 272 करोड़ रुपये है।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
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पीके/केसी/एनके
(Release ID: 2154010)