जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति घटक निधि का उपयोग
Posted On:
07 AUG 2025 3:09PM by PIB Delhi
एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास हेतु एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) का क्रियान्वयन कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अजजा आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने के लिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के अंतर्गत जनजातीय विकास के लिए हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए डीएपीएसटी व्यय का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने डीएपीएसटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दो मिशन नामत:- प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजना-वार और मंत्रालय/विभाग-वार आवंटन प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में अलग से दिया जाता है। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा पीएम जनमन और डीएजेजीयूए के अंतर्गत आवंटन क्रमशः केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10खख और 10खखख में दिया गया है।
पीएम जनमन: सरकार ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित छात्रावासों और सचल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) सहित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 15336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 8768 करोड़ रुपये) है।
डीएजेजीयूए: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँवों में बुनियादी ढाँचे के अन्तरों को पूरा करना, छात्रावास, आंगनवाड़ी सुविधाएँ और सचल चिकित्सा इकाइयाँ जैसी सामाजिक अवसंरचना प्रदान करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रूपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रूपये) है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में, बाध्य मंत्रालयों/विभागों के कुल योजना बजटीय आवंटन में से 1,27,434.20 करोड़ रुपये (संघ राज्यक्षेत्र आवंटन को छोड़कर) डीएपीएसटी निधि के रूप में आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2013-14 (24594.45 करोड़ रुपये) की तुलना में डीएपीएसटी निधि आवंटन में पाँच गुना से भी अधिक वृद्धि है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान डीएपीएसटी निधि का उपयोग संशोधित अनुमान के 92% से अधिक रहा है।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान डीएपीएसटी के अंतर्गत व्यय निम्नानुसार हैं:
(करोड़ रुपये में)
वर्ष
|
व्यय
|
2020-21
|
48084.10
|
2021-22
|
82530.58
|
2022-23
|
90972.76
|
2023-24
|
103452.77
|
2024-25
|
104436.24 (पी)
|
(पी): अनंतिम
नीति आयोग, बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु धनराशि निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश जारी करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (पूर्व में टीएसपी) के संबंध में नवीनतम दिशानिर्देश नीति आयोग द्वारा 2017 में जारी किए गए थे।
उचित लेखांकन और निगरानी के लिए तथा किसी अन्य योजना में उनका गैर-विवर्तन (विपथन) सुनिश्चित करने के लिए, डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित धनराशि को सभी बाध्य प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके 'अनुदानों की विस्तृत मांगों' में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) समय-समय पर डीएपीएसटी निधियों के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन, आवंटन और व्यय की समीक्षा के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों की सभी प्रमुख योजनाओं के संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित और सार्थक चर्चा के लिए इन बैठकों में उपस्थित रहें। समीक्षा बैठकों में डीएपीएसटी आवंटन वाली व्यक्तिगत योजनाओं के आवंटन, व्यय और कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के अंतर्गत डीएपीएसटी निधियों के आवंटन के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें और बाध्य मंत्रालयों/विभागों से नियमित पत्राचार के माध्यम से आवंटित निधियों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है जिसका वेब पता: https://stcmis.gov.in है।
इसके अलावा, मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग क्रमशः सीएस और सीएसएस योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग अन्य अधिदेशित मंत्रालयों/विभागों की सीएसएस योजनाओं का मूल्यांकन भी करता है। ऐसा करते समय, यह उन योजनाओं का भी मूल्यांकन करता है जो डीएपीएसटी के अंतर्गत सीएसएस के रूप में आती हैं। नीति आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में 2020-21 में समाप्त हुए ईएफसी चक्र के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया है, जिसमें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, टीआरआई को सहायता, लघु वनोपज के लिए एमएसपी, टीएसएस को एससीए, पीवीटीजी का विकास, जनजातीय महोत्सव, बुनियादी ढाँचा, जन शिक्षा जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है।
अनुलग्नक
"अनुसूचित जनजाति घटक निधियों का उपयोग" के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3055 के भाग (क) से भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए डीएपीएसटी व्यय का विवरण निम्नानुसार है:
(करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
मंत्रालय/विभाग
|
वित्तीय वर्ष
2020-21
|
वित्तीय वर्ष
2021-22
|
वित्तीय वर्ष
2022-23
|
वित्तीय वर्ष
2023-24
|
वित्तीय वर्ष
2024-25
|
व्यय
|
व्यय
|
व्यय
|
व्यय
|
व्यय (पी)
|
1
|
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
|
102.81
|
98.46
|
96.01
|
106.83
|
159.40
|
2
|
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
|
9677.81
|
10073.20
|
8516.43
|
9228.71
|
10037.67
|
3
|
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
|
241.34
|
222.82
|
166.48
|
209.17
|
218.68
|
4
|
वाणिज्य विभाग
|
15.45
|
15.53
|
24.51
|
25.51
|
32.52
|
5
|
उपभोक्ता मामले विभाग
|
1.71
|
1.92
|
0.75
|
1.09
|
0.80
|
6
|
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
|
1623.40
|
4310.62
|
6109.97
|
7479.76
|
2561.70
|
7
|
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
|
38.90
|
46.69
|
43.50
|
48.29
|
62.10
|
8
|
उर्वरक विभाग
|
--
|
6782.83
|
10956.32
|
8403.08
|
7604.61
|
9
|
मत्स्य पालन विभाग
|
62.89
|
109.38
|
100.47
|
133.39
|
159.06
|
10
|
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
|
5421.31
|
12389.97
|
12756.53
|
9598.62
|
10169.80
|
11
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
|
4005.39
|
4262.70
|
4741.23
|
4134.09
|
4486.81
|
12
|
उच्चतर शिक्षा विभाग
|
1294.21
|
1459.86
|
1841.56
|
1983.06
|
1946.01
|
13
|
भूमि संसाधन विभाग
|
134.81
|
223.76
|
23.92
|
201.77
|
123.64
|
14
|
औषधि विभाग
|
18.49
|
--
|
23.35
|
15.88
|
18.85
|
15
|
ग्रामीण विकास विभाग
|
5167.14
|
18652.60
|
17701.14
|
18799.47
|
22580.62
|
16
|
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
|
4099.62
|
4199.99
|
5288.89
|
5642.10
|
6829.56
|
17
|
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
|
87.76
|
93.63
|
71.18
|
38.50
|
82.32
|
18
|
दूरसंचार विभाग
|
290.20
|
411.73
|
188.20
|
539.05
|
855.25
|
19
|
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
|
186.18
|
354.52
|
220.49
|
298.01
|
178.95
|
20
|
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय
|
31.70
|
34.71
|
43.42
|
54.91
|
105.94
|
21
|
कोयला मंत्रालय
|
83.66
|
72.59
|
41.62
|
51.12
|
92.07
|
22
|
सहकारिता मंत्रालय
|
--
|
--
|
--
|
|
...
|
23
|
संस्कृति मंत्रालय
|
11.43
|
32.66
|
35.81
|
35.58
|
22.74
|
24
|
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
|
563.60
|
715.09
|
239.54
|
754.30
|
1293.43
|
25
|
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
|
204.00
|
347.52
|
254.56
|
535.22
|
565.96
|
26
|
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
|
96.59
|
123.54
|
106.80
|
158.19
|
77.19
|
27
|
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
|
27.70
|
28.61
|
13.28
|
40.62
|
41.81
|
28
|
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
|
369.08
|
565.99
|
953.43
|
1063.61
|
256.51
|
29
|
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
|
1101.60
|
1960.57
|
1188.34
|
913.39
|
906.84
|
30
|
सू्क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
|
553.87
|
1468.58
|
2469.77
|
2222.75
|
750.34
|
31
|
खान मंत्रालय
|
23.13
|
17.48
|
20.64
|
18.37
|
12.20
|
32
|
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|
200.98
|
235.91
|
349.48
|
381.28
|
973.97
|
33
|
पंचायती राज मंत्रालय
|
56.48
|
125.08
|
76.50
|
83.51
|
71.81
|
34
|
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
|
1134.14
|
92.23
|
286.15
|
498.49
|
593.35
|
35
|
विद्युत मंत्रालय
|
391.99
|
...
|
--
|
763.36
|
1082.01
|
36
|
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
|
3404.57
|
4501.10
|
6287.30
|
18495.36
|
16576.36
|
37
|
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
|
187.84
|
146.16
|
84.46
|
157.73
|
211.05
|
38
|
वस्त्र मंत्रालय
|
115.53
|
157.61
|
169.03
|
170.34
|
194.17
|
39
|
पर्यटन मंत्रालय
|
49.00
|
...
|
18.32
|
...
|
29.07
|
40
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय
|
5461.67
|
6125.51
|
7225.29
|
7473.32
|
10145.67
|
41
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
1429.80
|
1967.27
|
2111.40
|
2571.91
|
2178.97
|
42
|
युवा कार्य और खेल मंत्रालय
|
116.32
|
102.16
|
126.69
|
123.03
|
146.43
|
|
कुल
|
48084.10
|
82530.58
|
90972.76
|
103452.77
|
104436.24
|
(पी): अनंतिम
स्रोत:
1) वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक का वास्तविक व्यय संबंधित केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख पर आधारित है।
2) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31.3.25 तक का अनंतिम व्यय एसटीसी-एमआईएस पोर्टल (https://stcmis.gov.in/) से लिया गया है।
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पीके/केसी/डीवी
(Release ID: 2153819)