कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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संसद प्रश्न: पूर्व सेवा के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के नियम

Posted On: 07 AUG 2025 3:26PM by PIB Delhi

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। ये नियम स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। हालांकि, कार्मिक और लोक शिकायत विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने दिनांक 12 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 7/5/2012-पी एंड पीडब्ल्यू (एफ)/बी के तहत यह प्रावधान किया है कि केंद्र सरकार के समान अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वाले स्वायत्त निकाय में दी गई सेवा को केंद्र सरकार में ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए गिना जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी ने सरकार में दूसरी नियुक्ति लेने के लिए उचित अनुमति लेकर इस्तीफा दिया हो।

स्वायत्त निकायों द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान, ब्याज का भुगतान या सेवा अवधि की गणना आदि स्वायत्त निकाय विशेष के ग्रेच्युटी नियमों पर निर्भर करता है क्योंकि कार्मिक और लोक शिकायत विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के नियम स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/जेके/एसके


(Release ID: 2153709)
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