कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: केंद्र और राज्य सरकारों को परिपत्र
प्रविष्टि तिथि:
06 AUG 2025 3:03PM by PIB Delhi
सरकार ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में सचिवालयी कार्य के लिए केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (सीएसएमओपी) के रूप में प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिसमें संसद सदस्यों के पत्राचार की समय पर पावती और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल मौजूद हैं। ये दिशानिर्देश https://darpg.gov.in/relatedlinks/csmop पर उपलब्ध हैं। सीएसएमओपी, 2022 के 16वें संस्करण के अध्याय 8 के पैरा 8.9 में सांसदों से प्राप्त पत्रों का जवाब देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अलावा सीएसएमओपी, 2022 के अध्याय 12 के पैरा 12.3 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का अविलंब संज्ञान लिया जाना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 13 सितंबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/14/2022-स्था.ए-III के माध्यम से प्रशासन और संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के बीच आधिकारिक व्यवहार पर समेकित दिशानिर्देश जारी किए थे - इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन।(https://dopt.gov.in/sites/default/files/Official_dealing_consolidation13092022.pdf)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी लोकसभा में दी।
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पीके/केसी/पीसी/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2153021)
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