ग्रामीण विकास मंत्रालय
वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि
Posted On:
05 AUG 2025 5:01PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन 60 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी के लिए ₹200/- प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक लाभार्थी के लिए ₹500/- प्रति माह है। एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के कम से कम बराबर राशि की टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी ₹50 से ₹3800 प्रति माह तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹1,000/- हो गई है।
एनएसएपी के तहत, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है जिनके पास योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है, जिसमें आगे जिलों/ब्लॉकों/गांवों/कस्बों में लाभार्थियों को पेंशन का वितरण भी शामिल है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई राज्यवार कुल निधियां अनुबंध-I में दी गई है। वर्ष 2021-22 से पहले एनएसएपी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति लाभार्थियों के लिए अलग से निधियों का आवंटन नहीं किया गया था। वर्ष 2021-22 से, एनएसएपी के मौजूदा लाभार्थियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति लाभार्थियों की पहचान की जाती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति मदों के तहत निधियां आवंटित/जारी की जा रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जारी की गई श्रेणीवार निधियां अनुबंध-II में दी गई है।
वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
अनुबंध-I
वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2677 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का राज्यवार और वर्षवार विवरण
(लाख रुपये में)
क्र.स.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
18677.36
|
14155.36
|
19474.91
|
25371.68
|
22900.63
|
2
|
बिहार
|
100001.95
|
99805.21
|
105913.97
|
115355.08
|
108559.09
|
3
|
छत्तीसगढ़
|
9855.28
|
18357.72
|
18769.35
|
19062.51
|
24221.27
|
4
|
गोवा
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5
|
गुजरात
|
17364.32
|
13023.24
|
21705.40
|
18305.74
|
18349.21
|
6
|
हरियाणा
|
3496.28
|
0.00
|
18039.31
|
0.00
|
0.00
|
7
|
हिमाचल प्रदेश
|
3933.82
|
985.18
|
2955.52
|
7290.75
|
0.00
|
8
|
झारखंड
|
20637.54
|
32709.46
|
27016.16
|
19635.66
|
23838.70
|
9
|
कर्नाटक
|
30073.12
|
29151.64
|
24365.82
|
30374.87
|
6831.22
|
10
|
केरल
|
17596.00
|
0.00
|
0.00
|
36666.45
|
7863.88
|
11
|
मध्य प्रदेश
|
46545.91
|
39216.00
|
66328.36
|
57858.46
|
62281.04
|
12
|
महाराष्ट्र
|
30547.83
|
24131.13
|
13567.51
|
0.00
|
48341.55
|
13
|
ओडिशा
|
35184.69
|
41714.56
|
41231.17
|
40654.68
|
30419.55
|
14
|
पंजाब
|
3603.29
|
847.03
|
0.00
|
935.03
|
1781.54
|
15
|
राजस्थान
|
25148.30
|
6586.06
|
44391.40
|
21141.34
|
39985.88
|
16
|
तमिलनाडु
|
20125.88
|
58984.53
|
30596.42
|
42797.26
|
41364.57
|
17
|
तेलंगाना
|
21316.84
|
7173.94
|
14489.20
|
11222.53
|
0.00
|
18
|
उत्तर प्रदेश
|
124708.01
|
127281.51
|
147362.82
|
125723.30
|
142552.11
|
19
|
उत्तराखंड
|
9876.36
|
4841.90
|
10597.96
|
7778.50
|
9756.00
|
20
|
पश्चिम बंगाल
|
36704.77
|
24096.32
|
38143.75
|
56701.58
|
46051.82
|
21
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
834.31
|
0.00
|
22
|
असम
|
25380.08
|
24759.66
|
25444.00
|
23491.51
|
24214.09
|
23
|
मणिपुर
|
2592.43
|
428.83
|
2239.06
|
1327.87
|
1882.38
|
24
|
मेघालय
|
1718.68
|
869.45
|
1791.89
|
1823.36
|
1827.06
|
25
|
मिजोरम
|
935.38
|
471.54
|
929.77
|
922.51
|
1199.54
|
26
|
नागालैंड
|
1847.48
|
1415.74
|
1937.62
|
1534.37
|
2660.39
|
27
|
सिक्किम
|
817.35
|
0.00
|
703.54
|
0.00
|
0.00
|
28
|
त्रिपुरा
|
984.70
|
2298.03
|
2531.30
|
3725.69
|
4534.72
|
29
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
78.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30
|
चंडीगढ़
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31
|
दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
2303.66
|
3409.64
|
0.00
|
0.00
|
9355.12
|
33
|
जम्मू और कश्मीर
|
2287.96
|
3506.85
|
1926.41
|
7312.90
|
3160.51
|
34
|
लद्दाख
|
95.090
|
0.00
|
303.22
|
0.00
|
460.58
|
35
|
लक्षद्वीप
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36
|
पुदुचेरी
|
822.23
|
418.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
कुल
|
615261.40
|
580638.54
|
682755.83
|
677847.94
|
684392.45
|
अनुबंध-II
वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2677 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य को जारी की गई श्रेणीवार निधियां
(रुपए लाख में)
वि.व.
|
सामान्य वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जन जाति
|
2020-21
|
25148.30
|
2021-22
|
4513.43
|
1423.25
|
649.38
|
2022-23
|
27147.87
|
10307.5
|
6936.025
|
2023-24
|
14604.40
|
4332.14
|
2204.80
|
2024-25
|
27645.37
|
8178.27
|
4162.24
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
************
पीके/केसी/डीवी/एसएस
(Release ID: 2152761)