युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
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एथलीट चयन में सुधार

Posted On: 31 JUL 2025 5:08PM by PIB Delhi

सरकार भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (खेल संहिता) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, खेलों के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता देती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन संबंधित एनएसएफ की ज़िम्मेदारी है। एनएसएफ को चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता अपनाने की आवश्यकता है और सभी स्तरों पर जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने आवश्यकता है।

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टी.ओ.पी.एस.) के तहत, एथलीटों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता और मासिक आधार पर आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओ.पी.ए.) प्रदान किया जाता है। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल के माध्यम से बिना किसी देरी के समय पर प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी एथलीटों और प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान अनुमोदित मानदंडों के अनुसार और आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद ओपीए प्रदान किया जाता है। अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने से लाभार्थियों को ओपीए जारी करने में देरी होती है।

उपरोक्त के अलावा, खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) के लिए आउट ऑफ पॉकेट भत्ते (ओपीए) के लिए धनराशि का वितरण बिना किसी देरी के डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाता है।

मंत्रालय ने 05.03.2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन, कोचिंग शिविरों में शामिल करने और प्रशिक्षकों/सहायक कर्मचारियों के चयन से संबंधित निर्देश जारी किए। निर्देशों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी राष्ट्रीय खेल महासंघों की ज़िम्मेदारी होगी और सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की इसमें कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी। निर्देशों की अन्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

  • एनएसएफ के पास सभी आयोजनों और शिविरों के लिए एक मानक चयन नीति होनी चाहिए। नीति को एनएसएफ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए और किसी भी आयोजन से कम से कम 3 महीने पहले अद्यतन किया जाना चाहिए।
  • चयन ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी के ज़रिए निगरानी की जानी चाहिए। रिकॉर्डिंग चयन समिति की कार्यवाही के विवरण के साथ एस.ए.आई. को भेजी जानी चाहिए।
  • ओलंपिक, एशियाई खेल आदि के लिए नीतियां एनएसएफ की वेबसाइट पर कम से कम 2 वर्ष पहले प्रकाशित की जानी चाहिए।
  • चयन समिति का गठन एनएसएफ अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का नेतृत्व आदर्श रूप से उच्च प्रदर्शन निदेशक/मुख्य कोच/विदेशी द्वारा किया जाना चाहिए।

कोच/पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी (अधिमानतः मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता/अर्जुन पुरस्कार विजेता), उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी (एसओएम), जो कम से कम चार वर्षों के लिए सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुके हों।

  • शिकायत निवारण तंत्र स्थापित होना चाहिए और शिकायतों का समाधान 7 दिनों के भीतर होना चाहिए। शिकायत समितियाँ चयन समिति से स्वतंत्र होनी चाहिए।

एनएसएफ को सहायता योजना के तहत, मान्यता प्राप्त एनएसएफ को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन, विदेशी प्रशिक्षकों/सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता आदि के लिए सभी आवश्यक सहायता शामिल है।

मंत्रालय ने हाल ही में 22.05.2025 को इस योजना के तहत सहायता के मानदंडों को संशोधित किया है। जूनियर एथलीटों के लिए अधिक धनराशि और सहायता से संबंधित योजना के मानदंडों में प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

  • एनएसएफ को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उनके वार्षिक बजट का कम से कम 20% जमीनी स्तर के विकास के लिए निर्धारित किया जाए।
  • उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर/युवा/कैडेट प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन हेतु 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है , तथा प्राथमिकता और सामान्य विषयों के लिए 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • वरिष्ठ एथलीटों के लिए आहार शुल्क 690 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिदिन तथा जूनियर एथलीटों के लिए 480 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

यह जानकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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