कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थी

Posted On: 29 JUL 2025 3:58PM by PIB Delhi

पीएम-किसान योजना एक केंद्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। पीएम-किसान योजना के तहत उच्च आय की स्थिति से संबंधित कुछ अपवादों को छोड कर कृषि योग्य भूमि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक पात्रता मानदंड है।

किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण एवं सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, इस योजना की शुरुआत से अब तक भारत सरकार ने 19 किस्तों में 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। इसका किश्तवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

पीएम-किसान योजना के लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने तथा योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए पीएफएमएस, यूआईडीएआई और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकें शुरू की गईं। इसके अतिरिक्त, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य बना दिया गया। जो किसान इन अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करते थे, उन्हें मिलने वाले लाभ रोक दिए गए। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, उन्हें उनकी देय किस्त (यदि कोई हो) के साथ योजना का लाभ मिल जाता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकरदाता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक जैसे अपात्र किसानों को हस्तांतरित किसी भी राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

अनुलग्नक

16 जुलाई, 2025 तक पीएम-किसान के तहत जारी धनराशि का किस्तवार विवरण

क्रम संख्या

 किस्त अवधि

 लाभार्थियों की संख्या

 राशि

 (करोड़ रुपये में)

1

दिसंबर, 2018 - मार्च, 2019

3,16,21,743

6,324.35

2

अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019

6,00,34,864

13,272.01

3

अगस्त, 2019 - नवंबर, 2019

7,66,01,029

17,527.13

4

दिसंबर, 2019 - मार्च, 2020

8,20,91,667

17,943.00

5

अप्रैल, 2020 - जुलाई, 2020

9,26,93,999

20,989.49

6

अगस्त, 2020 - नवंबर, 2020

9,72,27,546

20,476.33

7

दिसंबर, 2020 - मार्च, 2021

9,84,76,200

20,475.15

8

अप्रैल, 2021 - जुलाई, 2021

9,99,17,958

22,416.19

9

अगस्त, 2021 - नवंबर, 2021

10,34,47,290

22,395.79

10

दिसंबर, 2021 - मार्च, 2022

10,41,68,513

22,343.55

11

अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022

10,48,45,164

22,618.80

12

अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022

8,57,40,741

18,042.08

13

दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023

8,12,38,919

17,650.61

14

अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023

8,56,79,091

19,203.93

15

अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023

8,12,16,697

19,596.81

16

दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024

9,04,44,694

23,092.29

17

अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024

9,38,01,580

21,057.13

18

अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024

9,59,28,628

20,666.20

19

दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025

10,06,85,615

23,500.83

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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