वस्त्र मंत्रालय
सब्सिडी वाले जूट उत्पादों का आयात
Posted On:
29 JUL 2025 4:12PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से बांग्लादेश से आयातित जूट की वस्तुओं की अंतिम समीक्षा करती है और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए जूट वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) लगाती है। वर्तमान में, सरकार ने दिनांक 30 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से पाँच वर्षों की अवधि के लिए जूट वस्तुओं पर एडीडी की घोषणा की है। साथ ही, सरकार ने दिनांक 27 जून 2025 की अधिसूचना के माध्यम से बांग्लादेश से भारत में जूट सहित कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया है।
कच्चे जूट की कीमतों को स्थिर रखने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। इसके अलावा, जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधान के तहत, सरकार ने 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, कच्चे जूट की कीमतों के व्यवहार और बाजार में कच्चे जूट की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा समय- समय पर जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के तहत आवश्यक नियामक कार्रवाई भी की जाती है।
यह जानकारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
(Lok Sabha US Q1439)
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पीके/ एके / केसी/ जेएस
(Release ID: 2149850)