भारत के लोकपाल
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प्रतिनियुक्ति पर लोकपाल में नियुक्ति हेतु विचारार्थ सेवारत अधिकारियों के आवेदन आमंत्रित

Posted On: 25 JUL 2025 5:58PM by PIB Delhi

भारत का लोकपाल स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है। इसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अनुसार 16.01.2014 को हुई थी। इसके तुरंत बाद, अस्थायी उपाय के रूप में, व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने लोकपाल के लिए कुछ पद निर्दिष्ट किएअब तक ऐसे निर्दिष्ट पदों पर की गई नियुक्तियाँ, अधिकांशतः केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग के संवर्गीकृत कर्मचारियों/अधिकारियों की रही हैं।

अपनी स्थापना के बाद से, 2019 में कार्यशील होने के बाद भी लोकपाल अल्प कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है। शिकायतों के प्रवाह में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अपने स्वयं के संरचित और स्थायी स्टाफिंग पैटर्न को अपनाने की आवश्यकता को देखते हुए, अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 06.08.2024 को संगठनात्मक ढाँचा अनुमोदित और 13.09.2024 को संशोधित किया है।

लोकपाल की पूर्ण पीठ ने "लोकपाल अधिकारी और कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2024" शीर्षक से सेवा विनियमों को भी अंतिम रूप दिया है, जो 2013 के अधिनियम की धारा 10 के अनुसार केवल वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

चूँकि लोकपाल अधिनियम द्वारा गोपनीयता बनाए रखने और समय-सीमा का पालन करने का आदेश दिया गया है, इसलिए अपने स्वयं के स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करना और संस्थागत स्मृति का निर्माण करना केवल वांछनीय है, बल्कि अनिवार्य भी है। यह रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है कि पर्याप्त कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण लोकपाल की कार्यप्रणाली और दक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता

समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, लोकपाल ने सेवा विनियमों के अनुमोदन के बाद स्थायी कर्मचारी/सीधी भर्ती संभव होने तक अंतरिम समाधान के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपने स्वयं के कर्मचारियों की नियुक्ति की संभावना तलाशने का निर्णय लिया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुमोदित संगठन के अनुसार न्यूनतम आवश्यक पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर और उसे प्रदान किए गए संवर्गीय कर्मचारियों के स्थान पर भरा जाएगा।

भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 34 और अन्य सक्षम प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के लोकपाल में विभिन्न ग्रेडों में 81 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए सहमति और अनुमोदन प्रदान किया है।  इन पदों को भरने के लिए विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है और भारत के लोकपाल की आधिकारिक वेबसाइट (https://lokpal.gov.in/pdfs/Vacancy_Circular_81_Posts_on_deputation.pdf) पर अपलोड कर दिया गया है।

 

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