श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफ-95 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि
प्रविष्टि तिथि:
24 JUL 2025 6:40PM by PIB Delhi
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (ⅰ) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से 15,000/-रुपये प्रति माह की राशि तक के अंशदान से मिलंकर बनता है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभ इसी संचित राशि से दिए जाते हैं। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के अन्तर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार, निधि का वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है और 31.03.2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें बीमांकिक घाटा है।
तथापि, सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1000/-रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।
यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/आरपीएम/केसी/केजे
(रिलीज़ आईडी: 2148208)
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