ग्रामीण विकास मंत्रालय
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मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को रोज़गार

Posted On: 22 JUL 2025 5:25PM by PIB Delhi

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं और अनुसूची-II, पैरा 15 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रोज़गार प्रदान करते समय महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएँ हों जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और काम की माँग की हो।

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50 प्रतिशत से अधिक रही है। महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2013-14 के 48 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 58.1 प्रतिशत  हो गई है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाली महिला श्रमिकों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अस्थायी रोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि महिला श्रमिकों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना के अंतर्गत कई प्रावधान किए गए हैं।

यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं, वृद्धों, दिव्य्यांग और दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक अलग दर अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि कार्यों के माध्यम से उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, यदि किसी भी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या अधिक है।

इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया है कि कार्यस्थल पर्यवेक्षकों में से कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में से प्राथमिकता होगी।

अनुलग्नक

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्राप्त करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या। (आंकड़े लाख में)

क्र.सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

2024-25

2023-24

2022-23

1

आंध्र प्रदेश

42.0

41.9

41.9

2

अरुणाचल प्रदेश

1.5

1.3

1.3

3

असम

14.2

17.0

17.0

4

बिहार

30.9

29.0

31.0

5

छत्तीसगढ़

23.7

23.4

24.7

6

गोवा

0.0

0.0

0.0

7

गुजरात

6.3

7.3

7.9

8

हरियाणा

2.9

3.1

2.5

9

हिमाचल प्रदेश

6.1

5.7

5.3

10

जम्मू और कश्मीर

3.8

3.5

3.3

11

झारखंड

11.4

12.3

12.0

12

कर्नाटक

26.9

27.7

27.0

13

केरल

12.8

13.9

14.7

14

लद्दाख

0.2

0.2

0.2

15

मध्य प्रदेश

26.4

28.6

33.0

16

महाराष्ट्र

22.9

18.1

16.5

17

मणिपुर

3.2

2.7

2.0

18

मेघालय

3.4

3.7

3.5

19

मिजोरम

1.1

1.1

1.1

20

नागालैंड

1.1

2.1

2.1

21

ओडिशा

16.5

24.2

24.6

22

पंजाब

6.6

6.7

6.6

23

राजस्थान

50.0

55.0

55.1

24

सिक्किम

0.4

0.4

0.4

25

तमिलनाडु

62.0

65.6

62.6

26

तेलंगाना

24.9

23.6

26.0

27

त्रिपुरा

4.1

4.2

4.1

28

उत्तर प्रदेश

31.8

33.4

32.3

29

उत्तराखंड

3.3

3.7

3.9

30

पश्चिम बंगाल

0.0

0.0

9.8

31

अंडमान और निकोबार

0.0

0.0

0.0

32

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

0.1

0.0

0.0

33

लक्षद्वीप

0.0

0.0

0.0

34

पुडुचेरी

0.4

0.5

0.4

 

कुल

440.7

459.8

473.0

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/आरपी/केसी/एसके


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