निर्वाचन आयोग
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बिहार एसआईआर: 95.92 प्रतिशत मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल; अभी 6 दिन बाकी


छूटे हुए प्रत्येक मतदाता तक पहुँचने के लिए मिशन मोड में प्रयास जारी

ऐसे मतदाताओं का पता लगाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलओ/बीएलए प्रयासरत

भारत के निर्वाचन आयोग का आदर्श वाक्य: प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल किया जाए

Posted On: 19 JUL 2025 7:16PM by PIB Delhi

1.

कुल मतदाता (24 जून 2025 तक)

7,89,69,844

प्रतिशत

2.

प्राप्त गणना प्रपत्र

7,15,82,007

90.64 प्रतिशत

3.

डिजिटलीकृत गणना प्रपत्र

6,96,93,844

88.25 प्रतिशत

4.

अब तक अपने पते पर नहीं मिलने वाले मतदाता

41,64,814

5.27 प्रतिशत

4.1

संभवतः मृत मतदाता

14,29,354

1.81 प्रतिशत

4.2

संभवतः स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता

19,74,246

2.5 प्रतिशत

4.3

अनेक स्थानों पर सूची में शामिल पहचाने गए मतदाता

7,50,213

0.95 प्रतिशत

4.4

जिन मतदाताओं का पता नहीं लग रहा

11,000

0.01 प्रतिशत

5.

शामिल किए गए कुल मतदाता (2+4)

7,57,46,821

95.92 प्रतिशत

6.

जिन शेष गणना प्रपत्रों को अभी प्राप्त करना है

32,23,023

4.08 प्रतिशत

 

  1. बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान, पूरी चुनावी मशीनरी, यानी लगभग 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए और उनके जिला अध्यक्ष एक मिशन मोड में एक साथ काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के प्रारुप से किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे। गणना प्रपत्र भरने के लिए अभी भी 6 दिन बाकी हैं, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है कि शेष लगभग 32 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारुप में जोड़ा जाए। बीएलओ पहले ही घर-घर जाकर 3 दौर पूरा कर चुके हैं और मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर चुके हैं। शेष मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए बीएलओ द्वारा एक और दौर के साथ-साथ पूरी चुनावी मशीनरी द्वारा एक ठोस प्रयास भी शुरू किया गया है।
  2. हनिर्वाचन आयोग देश भर में अखबारों में विज्ञापन देकर और अन्य सभी संभावित संचार माध्यमों से बिहार के उन मतदाताओं को सूचित कर रहा है जो अस्थायी रूप से देश के किसी अन्य हिस्से में चले गए हैं। शेष शहरी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए, बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं।
  3. एसआईआर आदेश दिनांक 24.06.2025 (पृष्ठ 2/पैरा 7) के अनुसार, यदि कोई नाम गलती से जोड़ दिया गया है या छोड़ दिया गया है या 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में कोई त्रुटि है, तो उसे 30 अगस्त, 2025 तक ठीक किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, किसी भी मतदाता, किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किसी भी बीएलए द्वारा दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं।

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एमजी/आरपीएम/केसी/केपी/डीए


(Release ID: 2146157)
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