कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अमान्यता/ विकलांगता के आधार पर मृत्यु/ सेवामुक्ति के लिए यूपीएस पर ओएम जारी किया
Posted On:
18 JUN 2025 7:09PM by PIB Delhi
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता/ विकलांगता की वजह से सरकारी सेवा से मुक्त होने पर ओपीएस के अंतर्गत लाभ पाने के विकल्प के लिए निर्देश।
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या एफएस-1/3/2023-पीआर दिनांक 24.01.2025 के जरिए केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले लोगों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के तौर पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरूआत को 01.04.2025 से अधिसूचित किया था, जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने का एक बार मौका दिया गया था।
उपरोक्त के मद्देनजर, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/01/2025-पीएंडपीडब्लू(बी)/यूपीएस/10498 दिनांक 18.06.2025 के जरिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता की वजह से सेवा से मुक्त होने की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने का विकल्प देने के निर्देश जारी किए हैं।
यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपरोक्त घटनाओं के मामले में ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मंत्रालय/ विभाग को कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विकल्प का चयन करना होगा।
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एमजी/आरपीएम/केसी/एमएम
(Release ID: 2137498)