कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 4 जून को 13वीं पेंशन अदालत आयोजित की गई


दीर्घावधि से लंबित 415 पारिवारिक पेंशन शिकायतों के निवारण की सफलता की कहानियां

शिकायतों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

Posted On: 06 JUN 2025 5:20PM by PIB Delhi

राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चार जून को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ करते हुए शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ के लिए पेंशन अदालतों के आयोजन की पहल की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस पहल से न केवल शिकायत निवारण में तेजी आई है, बल्कि समाज में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में पेंशनभोगियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी मजबूत हुई है।

रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, सीएजी, रेलवे, आवास और शहरी मामलों, नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय आदि के अंतर्गत आने वाले 19 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित पारिवारिक पेंशन मामलों से संबंधित 415 शिकायतें निवारण के लिए अदालत में लाई गईं, जिनमें से 325 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को समय पर न्याय प्रदान करने में इस पहल की दक्षता को उजागर होती है।

4 जून को आयोजित अदालत में कई दिल को छू लेने वाली सफलता की कहानियाँ सामने आईं। पेंशनभोगियों के अनुभव के संघर्षों की कहानी को समझने के लिए नीचे कुछ मामलों के अंश दिए गए हैं और बताया गया है कि कैसे पेंशन अदालत की व्यवस्था से उन्हें लंबी अवधि से लंबित उनके उचित बकाए को पाने में सक्षम बनाया।

श्रीमती भंवर कंवर

श्रीमती भंवर कंवर राजस्थान की रहने वाली हैं और वह नायक बजरंग सिंह की विधवा हैं। उन्हें जुलाई 2014 से अगस्त 2024 तक पारिवारिक पेंशन बकाया राशि लगभग 10 वर्ष की देरी से मिलनी थी। उन्हें 2,49,964/- रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, लेकिन 1,29,088/- रुपए की शेष राशि लंबित थी। अदालत में उपस्थित सीजीडीए और पीसीडीए के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि सुलह के बाद शेष राशि का भुगतान 10 जून 2025 कर दिया जाएगा।

श्रीमती गीता देवी

श्रीमती गीता देवी के पति की मृत्यु दिनांक 11 जून 2019 को सैन्य ड्यूटी करते समय हो गई थी तथा उन्हें आज तक अनुग्रह राशि नहीं दी गई। वह दिल्ली की रहने वाली हैं। अदालत में उपस्थित सी.जी.डी.ए. तथा पी.सी.डी.ए. अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अनुग्रह राशि जारी करने के लिए दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा स्पर्श के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान कर दी गई है तथा कॉर.पी.पी.ओ. संख्या 7 दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से अधिसूचित कर दी गई है तथा बकाया राशि 25,00,000/- रुपए एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दी जाएगी।

श्रीमती यशोदा देवी

श्रीमती यशोदा देवी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। उनका मामला पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया भुगतान न किए जाने का था। उन्हें बहुत सी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अदालत में उपस्थित पीसीडीए तथा सीजीडीए अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनका मामला हल हो गया है तथा 16 मई 2025 को 9,77,742/- रुपए का बकाया भुगतान कर दिया गया है।

श्रीमती साधना देवी

उत्तर प्रदेश निवासी श्रीमती साधना देवी, दिवंगत सी.टी./जी.डी. कमलेश भारती की पत्नी हैं। उन्हें पिछले 16 वर्षों से ₹1000 प्रति माह का निर्धारित चिकित्सा भत्ता (एफ.एम.ए.) नहीं मिल रहा था। वर्ष 2022 से विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को कई पत्र लिखने के बावजूद, चिकित्सा भत्ता या बकाया राशि की कोई स्वीकृति या भुगतान नहीं मिला। उन्हें चार बच्चों का भरण-पोषण करने में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सी.आर.पी.एफ. मुख्यालय के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि वर्ष 2009-2025 की अवधि के लिए एफ.एम.ए. के संबंध में 1,29,622/- रुपये अब उनके खाते में जमा कर दिए गए हैं।

श्रीमती राजमती

उत्तर प्रदेश की श्रीमती राजमती का मामला यह था कि वह ओ आर ओ पी II के तहत दिनांक 01/07/2019 से 30/06/2024 तक के बकाया भुगतान की हकदार थीं। सभी प्रासंगिक दस्तावेज भेजने के बावजूद, भुगतान की प्रक्रिया में काफी देरी हुई। सीजीडीए और पीसीडीए के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि उनका मामला हल हो गया है और 16 मई 2025 को 4,80,780/- रुपये का बकाया भुगतान कर दिया गया है।

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एम जी/आरपीएम/ केसी/ जेएस /डीए


(Release ID: 2134698)
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