कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) और सेबी ने “निवेशक शिविर” पहल के लिए प्रारंभिक रणनीतिक बैठक आयोजित की
अघोषित लाभांश और शेयरों की पुनर्प्राप्ति को सरल बनाने के लिए आईईपीएफए और सेबी की ओर से “निवेशक शिविर” शुरू किया गया
Posted On:
10 MAY 2025 6:30PM by PIB Delhi
निवेशकों तक पहुंच बढ़ाने और अघोषित लाभांश और शेयरों की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को निरंतर सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया में, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने शुक्रवार यानी 9 मई, 2025 को सेबी कार्यालय, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सहयोग से एक प्रारंभिक रणनीतिक बैठक आयोजित की।
बैठक में आईईपीएफए के अधिकारियों के साथ आईईपीएफए की सीईओ और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता शाह अकेल्ला; सेबी के पूर्णकालिक सदस्य श्री अनंत नारायण जी.; सेबी के कार्यकारी निदेशक श्री शशि कुमार वलसाकुमार और श्री जीवन सोनपरोटे; और सेबी के अन्य अधिकारी शामिल हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) और लिंक इनटाइम और केफिन टेक्नोलॉजीज जैसे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ प्रमुख वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
यह रणनीतिक बैठक "निवेशक शिविर" की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है - एक राष्ट्रव्यापी निवेशक सहायता पहल, जिसका उद्देश्य निवेशकों को अधिक आसानी से अघोषित लाभांश और शेयरों की पुनर्प्राप्ति के योग्य बनाना, वित्तीय साक्षरता में सुधार करना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है। इस पहल में केवल इसी काम के लिए हेल्पडेस्क की सुविधा होगी, जिससे निवेशक अंतिम बिंदु तक सहायता के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से सीधे बातचीत कर सकेंगे।
जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफए को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं, उनके साथ बेहतर संचार की सुविधा के लिए, निम्नलिखित कार्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया:
- आईईपीएफए को हस्तांतरित किए जाने वाले डीमैटीरियलाइज्ड तरीके में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को स्पष्टीकरण और सहायता के लिए सीधे संबंधित कंपनी से संपर्क करने के लिए कहा जाता है;
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को आईईपीएफए वेबसाइट पर अपने शेयरों की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। यदि शेयर पहले ही हस्तांतरित हो चुके हैं, तो वे फॉर्म आईईपीएफ-5 दाखिल करके दावा शुरू कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे सहायता के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से संपर्क कर सकते हैं; और
- आईईपीएफए सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है, जो शेयरधारकों को यह जांचने में सक्षम बनाता है कि उनके शेयर आईईपीएफए को हस्तांतरित किए गए हैं, या अभी भी कंपनी के पास हैं। यह दावेदारों को अपने शेयरों की वर्तमान स्थिति पता करने, समय पर कार्यवाही करने और वसूली प्रक्रिया में देरी को कम करने की सुविधा देता है।
आईईपीएफए सर्च सुविधा: https://iepfa.gov.in/login
इस महीने के अंत में मुंबई और अहमदाबाद में “निवेशक शिविर” पहल शुरू होगी, जिसका विस्तार दूसरे शहरों में भी किया जाएगा, जहां निवेशकों की अघोषित संपत्ति की मात्रा अधिक है
आईईपीएफए के बारे में
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) निवेशकों के हितों की रक्षा करने और पूरे भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। “निवेशक शिविर” जैसी साझेदारी और आउटरीच पहलों के जरिए, आईईपीएफए का लक्ष्य भारतीय वित्तीय इकोसिस्टम में एक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
अधिक जानकारी के लिए, https://www.iepf.gov.in/content/iepf/global/master/Home/Home.html पर जाएं।
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(Release ID: 2128107)