वित्त मंत्रालय
तीन जन सुरक्षा योजनाएं - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करते हुए 10 वर्ष पूरे किए
पीएमजेजेबीवाई के तहत 23.63 करोड़ से अधिक कुल नामांकन हो चुके हैं और 23.04.2025 तक 18,397.92 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया
पीएमएसबीवाई के तहत 51.06 करोड़ से अधिक कुल नामांकन हो चुके हैं और इसी अवधि में 1,57,155 दावों के लिए 3,121.02 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया
23.04.2025 तक, 7.66 करोड़ से अधिक लोगों ने एपीवाई योजना की सदस्यता ली
Posted On:
09 MAY 2025 8:36PM by PIB Delhi
तीन जनसुरक्षा योजनाओं ने आज सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करते हुए 10 वर्ष पूरे किए। ये तीन योजनाएं- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू की थीं। तीनों योजनाओं की परिकल्पना सभी को, मुख्य रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। इन प्रमुख योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं से बचाकर और दीर्घकालिक वित्तीय लचीलापन बढ़ाकर बीमा और पेंशन परिदृश्य को व्यापक बनाना है।
तीन जन सुरक्षा योजनाओं के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, "असुरक्षित को सुरक्षित करने" के दृष्टिकोण के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 मई 2015 को सभी को किफायती बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित 'जन सुरक्षा' योजनाएं शुरू कीं।"
जन सुरक्षा योजनाओं की 10वीं वर्षगांठ पर आंकड़े बताते हुए, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अप्रैल 2025 तक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं।
पीएमजेजेबीवाई योजना पर, वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए ₹18,398 करोड़ के दावों का निपटारा किया गया है।
पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत, इस योजना ने 1.57 लाख से अधिक परिवारों के लिए ₹3,121 करोड़ के दावों का निपटारा किया है, श्रीमती सीतारमण ने बताया।
"योजनाओं का मुख्य फोकस नामांकन और दावों का डिजिटलीकरण और सरलीकरण करना रहा है। ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल के शुभारंभ ने नागरिकों के लिए बैंक शाखाओं या डाकघरों में जाए बिना सुविधाजनक तरीके से नामांकन करना संभव बना दिया है। दावों की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से तेजी से निपटान सुनिश्चित हुआ है, जिससे पीड़ित परिवारों को उस समय पर मदद मिल सकी, जब उन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। जैसा कि हम जन सुरक्षा योजनाओं की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, बैंकों और बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों सहित सभी हितधारकों का हार्दिक आभार, जिनके समर्पित प्रयासों से ये योजनाएं इतनी सफल हुई हैं”, श्रीमती सीतारमण ने समापन के दौरान कहा।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा, "इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य देश के सबसे निचले तबके के गरीब और वंचित लोगों को समय पर सहायता प्रदान करना है। ये तीनों योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए हैं, जो अप्रत्याशित घटनाओं और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर केंद्रित हैं।"
जैसा कि हम तीन सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आइए हम याद करें कि किस प्रकार इन योजनाओं ने लोगों को किफायती बीमा और सुरक्षा (जन सुरक्षा) उपलब्ध कराई है, इनकी उपलब्धियां और मुख्य विशेषताएं क्या हैं।
1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 रुपये प्रतिदिन से कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
योजना की मुख्य विशेषताएं: पीएमजेजेबीवाई एक साल का कवर है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना एलआईसी और अन्य जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/ प्रशासित की जाती है, जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों/ डाकघरों के साथ आवश्यक अनुमोदन और गठजोड़ के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के लिए तैयार हैं। भाग लेने वाले बैंक/ डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए किसी भी ऐसी जीवन बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
पात्रता की शर्तें: भाग लेने वाले बैंकों/ डाकघरों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक/ डाकघर खाताधारक, जो शामिल होने/ ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति देते हैं, वे इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। किसी व्यक्ति की ओर से एक या विभिन्न बैंकों/ डाकघरों में कई बैंक/ डाकघर खाते रखने की स्थिति में, वह व्यक्ति केवल एक बैंक/ डाकघर खाते के जरिए ही योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
नामांकन अवधि: कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित व्यक्तिगत बैंक/ डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए शामिल होने/ भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक देना होगा।
प्रीमियम: प्रति सदस्य प्रति वर्ष 436 रुपये है। योजना के तहत नामांकन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार, खाताधारक के बैंक/ डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से एक किस्त में प्रीमियम काटा जाएगा। संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन नीचे वर्णित अनुसार आनुपातिक प्रीमियम के भुगतान के साथ संभव है;
क) जून, जुलाई और अगस्त में नामांकन के लिए – 436/- रुपये का पूर्ण वार्षिक प्रीमियम देय है।
ख) सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नामांकन के लिए – 342/- रुपये का आनुपातिक प्रीमियम देय है।
ग) दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नामांकन के लिए – 228/- रुपये का आनुपातिक प्रीमियम देय है।
घ) मार्च, अप्रैल और मई में नामांकन के लिए – 114/- रुपये का आनुपातिक प्रीमियम देय है।
लाभ: किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। नामांकन की तिथि से 30 दिनों की पैसे लेने की अवधि लागू होगी।
उपलब्धियां: 23.04.2025 तक, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 23.63 करोड़ से अधिक कुल नामांकन हो चुके हैं और 9,19,896 दावों के लिए 18,397.92 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
23.04.2025 तक, इस योजना में 10.66 करोड़ महिला नामांकन और पीएमजेडीवाई खाताधारकों से 7.08 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए हैं।

स्रोत: कुल नामांकन के लिए बैंक और बीमा कंपनियां
महिला लाभार्थियों और पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए बैंक

स्रोत: बीमा कंपनियां
2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 18-70 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपये तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिसका न्यूनतम प्रीमियम 2 रुपये प्रति माह से कम है।
योजना की मुख्य विशेषता: पीएमएसबीवाई एक साल का कवर है, जिसे हर साल नया किया जा सकता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के जरिए प्रस्तुत/ प्रशासित की जाती है, जो आवश्यक मंजूरी के साथ उन्हीं शर्तों पर प्रोडक्ट पेश करने के लिए तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों/ डाकघरों के साथ गठजोड़ करते हैं। हिस्सा लेने वाले बैंक/ डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए किसी भी ऐसी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
पात्रता की शर्तें: भाग लेने वाले बैंकों/ डाकघरों के 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी निजी बैंक/ डाकघर खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/ सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, वे इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। किसी व्यक्ति की ओर से एक या विभिन्न बैंकों/ डाकघरों में कई बैंक/ डाकघर खाते रखने की स्थिति में, वह व्यक्ति केवल एक बैंक/ डाकघर खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
नामांकन अवधि: कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित व्यक्तिगत बैंक/ डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/ भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक देना होगा।
प्रीमियम: प्रति सदस्य 20/- रुपये प्रति वर्ष। योजना के अंतर्गत नामांकन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार, खाताधारक के बैंक/ डाकघर खाते से एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से प्रीमियम काटा जाएगा।
लाभ: दी गई सूची के अनुसार:
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लाभ की सूची
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बीमा राशि
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क
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मृत्यु
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2 लाख रुपये
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ख
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दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि
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2 लाख रुपये
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ग
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एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि
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1 लाख रुपये
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उपलब्धियां: 23.04.2025 तक पीएमएसबीवाई के तहत 51.06 करोड़ से अधिक कुल नामांकन हो चुके हैं और 1,57,155 दावों के लिए 3,121.02 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
23.04.2025 तक इस योजना में 23.87 करोड़ महिला नामांकन और पीएमजेडीवाई खाताधारकों से 17.12 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए हैं।

स्रोत: कुल नामांकन के लिए बैंक और बीमा कंपनियां
महिला लाभार्थियों और पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए बैंक

स्रोत: बीमा कंपनियां
उपलब्धियां: 23.04.2025 तक पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 51.06 करोड़ से अधिक कुल नामांकन हो चुके हैं और 1,57,155 दावों के लिए 3,121.02 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
23.04.2025 तक इस योजना में 23.87 करोड़ महिला नामांकन और पीएमजेडीवाई खाताधारकों से 17.12 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए हैं।
3. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक एकसमान सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। एपीवाई का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत किया जाता है।
योग्यता: एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है, जो आयकर दाता नहीं हैं और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग होता है।
लाभ: योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक की ओर से किए गए अंशदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहक को 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी।
योजना के लाभों का वितरण: मासिक पेंशन ग्राहक को उपलब्ध है, और उसके बाद उसके जीवनसाथी को और उनकी मृत्यु के बाद, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, ग्राहक के नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
ग्राहक की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, ग्राहक का जीवनसाथी, शेष निहित अवधि के लिए, मूल ग्राहक के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, ग्राहक के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रख सकता है।
भुगतान करने के तरीके: ग्राहक मासिक/ तिमाही/ अर्ध-वार्षिक आधार पर एपीवाई में अंशदान कर सकते हैं।
योजना से निकासी: ग्राहक कुछ शर्तों के अधीन एपीवाई से स्वेच्छा से बाहर निकल सकते हैं, जिसमें सरकारी सह-अंशदान और उस पर रिटर्न/ ब्याज की कटौती शामिल है।
योजना की प्रगति - कुल नामांकन लाख में:

योजना के अंतर्गत नामांकित कुल ग्राहकों में से लगभग 47% महिलाएं हैं
उपलब्धियां: 29.04.2025 तक, 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने इस योजना की सदस्यता ली है।
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एमजी/आरपीएम/केसी/एमएम
(Release ID: 2128040)