उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस प्राप्त फ्रीक्वेंसी वायरलेस उपकरण (वॉकी-टॉकी) की अवैध बिक्री को लेकर 13 नोटिस जारी किए

Posted On: 09 MAY 2025 4:51PM by PIB Delhi

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उचित फ्रीक्वेंसी जानकारी, लाइसेंसिंग जानकारी या उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) के बिना ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ अग्रणी डिजिटल मार्केटप्लेस को 13 नोटिस जारी किए हैं। इन उपकरणों की बिक्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन कर की जा रही थी।

इन प्लेटफार्मों में अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलएक्स, ट्रेडइंडिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वाली टॉकी और मास्कमैन टॉयज शामिल हैं।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की आवश्यकता या लागू कानूनों के अनुपालन के बारे में अनिवार्य और स्पष्ट जानकारी के बिना बिक्री की जा रही है। वॉकी-टॉकी के लिए उत्पाद सूचीकरण में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि उपकरण को उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं। आवृत्ति रेंज, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत लाइसेंसिंग दायित्वों और कम शक्ति, बहुत कम शक्ति वाले शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस (लाइसेंसिंग आवश्यकता से छूट) नियम, 2018 के उपयोग और अनधिकृत उपयोग के संभावित कानूनी परिणामों जैसे विवरणों की कमी, उपभोक्ताओं को उपकरण के आम जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित करने के संबंध में गलत जानकारी देती है।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खरीद पूर्व चरण में उचित निर्णय लेने के लिए मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाओं को स्पष्ट और सुलभ जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक विनियामक प्रकटीकरण के अभाव में गैर-अनुपालन वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देती है और वैधानिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन दर्शाती है।

सीसीपीए ने पाया कि कई प्लेटफॉर्म वॉकी-टॉकी की बिक्री की अनुमति दे रहे थे:

  • आवृत्ति सीमा को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना;
  • वायरलेस योजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) विंग से वैध उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) के बिना
  • उपभोक्ताओं को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की उचित जानकारी दिए बिना।

प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि इन प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी सूचीबद्ध सामानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें अमेज़न पर लगभग 467, फ्लिपकार्ट पर 314, मीशो पर 489 और ट्रेडइंडिया पर 423 लिस्टिंग शामिल हैं, जो इस मुद्दे के व्यापक पैमाने को दर्शाता है। इसलिए, केंद्रीय प्राधिकरण ने प्रत्येक विक्रेता के नाम और संपर्क विवरण, वॉकी-टॉकी उपकरणों के उत्पाद  यूआरएल और लिस्टिंग आईडी, फ़्रीक्वेंसी विनिर्देशों का विवरण और लिस्टिंग पर प्रदर्शित किसी भी लाइसेंसिंग जानकारी, इन उत्पादों के लिए ईटीए/डब्ल्यूपीसी प्रमाणन विवरण एकत्र या सत्यापित किए गए हैं या नहीं; और जनवरी 2023 से अब तक प्रति लिस्टिंग बेची गई इकाइयों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है।

इसके अलावा, ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा मौजूदा कानूनी प्रावधानों का बड़े पैमाने पर पालन न करने के मद्देनजर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करना अनिवार्य पाया है। ये दिशानिर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(एल) के तहत जारी किए जाएंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी सहित लाइसेंस प्राप्त फ्रीक्वेंसी रेंज वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण की अवैध बिक्री और उपयोग की रोकथाम और विनियमन के लिए मसौदा दिशानिर्देश, 2025 जल्द ही सार्वजनिक टिप्पणियों/सुझावों/फीडबैक के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर रखे जाएंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को उनके बहुमूल्य जानकारी मांगने के लिए एक पत्र लिखा गया है। इन मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य है:

  • ऐसे उत्पादों को सूचीबद्ध करने से पहले प्लेटफार्मों द्वारा उचित तत्परता सुनिश्चित करना;
  • विक्रेता की साख और प्रमाणीकरण का सत्यापन अनिवार्य करना;
  • अनधिकृत लिस्टिंग के लिए स्वचालित निगरानी और निष्कासन प्रणाली लागू करना;
  • उचित प्रकटीकरण के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहन देना; तथा
  • अनुपालन न करने की स्थिति में दंड और प्लेटफ़ॉर्म का दायित्व लागू कराना

इस पहल के अनुरूप, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 03.05.2025 को एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें ई-कॉमर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को शामिल करते हुए उन्हें वायरलेस संचार उपकरणों की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए नियामक आवश्यकताओं, अपेक्षित अनुपालन और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही के बारे में संवेदनशील बनाया गया। हितधारक परामर्श बैठक के दौरान, प्रतिभागियों को जागरूक किया गया कि जहां कानून किसी उत्पाद की बिक्री और कब्जे के संबंध में विशिष्ट प्रावधान या विवरण निर्धारित करता है, ऐसी कानूनी आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सामानों की सक्रिय रूप से निगरानी करें और लागू कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले सभी विक्रेताओं को तुरंत हटा दें। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंडियामार्ट और मेटा सहित विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने भाग लिया।

केंद्रीय प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स संस्थाओं की निगरानी में लगातार सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोटर वाहनों के महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों की अवैध बिक्री के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त एक संचार के अनुसार, सीसीपीए ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप और संबंधित मोटर वाहन घटकों को हटाने के लिए एक सलाह जारी की। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुल 13,118 ऐसे सूचीबद्ध सामान हटा दिए गए।

देश भर के उपभोक्ताओं के लिए सीसीपीए निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल बाज़ार सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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एमजी/केसी/एजे/एनजे


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