उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग ने विधिक माप विज्ञान, व्यापार में सुगमता और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया


विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की गैर-अपराधीकृत धाराएं बाधाओं को दूर करेंगी, व्यवसायों को प्रोत्साहन देंगी और नागरिकों तथा व्यवसायों को मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास के डर के बिना रहने में सहायता करेंगी: श्रीमती निधि खरे, सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग (डीओसीए)

सभी राज्य विधिक माप विज्ञान विभाग अपने प्रवर्तन नियमों को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बनाएंगे: उपभोक्ता कार्य विभाग

Posted On: 25 APR 2025 6:50PM by PIB Delhi

भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "व्यापार में सुगमता और उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण" विषय पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती खरे ने कहा कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की गैर-अपराधीकृत धाराओं से बाधाएं दूर होंगी, कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा नागरिकों और कारोबार को मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास के भय से मुक्त रहने में सहायता मिलेगी।

सचिव महोदया ने अपने मुख्य भाषण में दक्षता बढ़ाने और उचित सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कानूनी माप विज्ञान विभाग के महत्व पर बल दिया, जो उपभोक्ताओं के लिए माप की सटीकता की गारंटी सुनिश्चित कर रहे हैं। सचिव महोदया ने सही बाट और माप की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने ओआईएमएल (अंतरराष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन) प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बनने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। श्रीमती निधि खरे ने राज्य कानूनी माप विज्ञान विभागों से अपने प्रवर्तन नियमों को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप बनाने और एक महीने के भीतर ई-माप पोर्टल शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि संशोधित कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के कार्यान्वयन के लिए संशोधित समय-सीमा 1 जनवरी और 1 जुलाई है।

उपभोक्ता कार्य विभाग (डीओसीए) के अपर सचिव श्री भरत खेड़ा ने विधिक माप विज्ञान पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में स्वागत भाषण दिया। उन्होंने ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक नीति विकास के लिए एक मंच बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री खेड़ा ने राज्य के अधिकारियों से प्रक्रियागत उल्लंघनों से बचने और निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का भी आग्रह किया।

उपभोक्ता कार्य विभाग (डीओसीए) के संयुक्त सचिव श्री अनुपम मिश्रा ने विधिक माप विज्ञान पर गोलमेज सम्मेलन में एक प्रस्तुति दी। उन्होंने विधिक माप विज्ञान प्रभाग की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में नवीनतम संशोधन, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धाराओं को गैर-अपराधीकरण करना शामिल है। राज्य अधिकारियों को राजस्व लक्ष्यों की तुलना में प्रभावी प्रवर्तन को प्राथमिकता देने, अधिनियम और नियमों के बेहतर कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया।

गोलमेज सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के संयुक्त नियंत्रक (कानूनी माप विज्ञान) ने वर्चुअल माध्यम से प्रस्तुति दी और किसानों की सुरक्षा के लिए जियो-टैगिंग और तौल पुलों के अंशांकन जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सोने/कीमती धातुओं के बुलियन व्यापार में एपी लीगल मेट्रोलॉजी (प्रवर्तन) नियम, 2011 के अंतर्गत नियम 9 के प्रभावी प्रवर्तन, छेड़छाड़-रोधी तकनीक के साथ ईंधन वितरण इकाइयों के चल रहे उन्नयन, ओवीआर, जीवीआर और एमआईडीसीओ प्रणालियों में वृद्धि, लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, शुद्ध सामग्री जांच के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरणों की शुरूआत, मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास और सटीक दूध खरीद प्रथाओं पर भी बल दिया। उन्होंने एनपीएल और सीडैक जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में नियमित एलएमओ प्रशिक्षण के साथ-साथ गोल्ड कैरेटेज मशीन, लैक्टो स्कैन एनालाइजर और नमी मीटर जैसे नए उपकरणों को वैधानिक मेट्रोलॉजी नियमों के अंतर्गत लाने की भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी बताई।

कंज्यूमर्स वर्ल्ड (वीसीओ) के डॉ. अनंत शर्मा ने सुझाव दिया कि बड़े पैमाने पर होने वाले उल्लंघनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। पैकेज्ड कमोडिटी के लेबल पर अनिवार्य घोषणाओं के लिए क्यूआर कोड उपभोक्ताओं की सहायता नहीं कर सकता है। उन्होंने इस बात पर बल  दिया कि नियम सख्त होने चाहिए और जुर्माना कंपनी के टर्नओवर के अनुसार हो सकता है।

वी.सी.ओ. के श्री शिरीष देशपांडे ने महाराष्ट्र में दूध और पानी तथा अन्य उत्पादों पर अधिक कीमत वसूलने का मुद्दा उठाया, साथ ही विभिन्न स्थानों पर एक ही उत्पाद के लिए दोहरे एम.आर.पी. का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अनुरोध किया कि इस बात की जांच की जाए कि क्या एम.आर.पी. के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, जिसमें बढ़ा-चढ़ाकर एम.आर.पी. छपाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उनके गोदामों पर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 77,999 उचित मूल्य की दुकानों पर उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों का सत्यापन किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइटों की घोषणाओं के लिए 516 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 364 मामलों को कंपाउंड किया गया और लगभग 11 करोड़ रुपये कंपाउंडिंग फीस के रूप में वसूले गए।

एनपीएल के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. आशीष अग्रवाल ने समय प्रसार परियोजना और इसके कार्यान्वयन रूपरेखा पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। एनआईसी के डीडीजी श्री जी. मायिल मुथु कुमारन ने ईमाप पोर्टल का अवलोकन प्रस्तुत किया।

ओडिशा, पंजाब और गोवा जैसे अन्य राज्यों द्वारा विधिक माप विज्ञान से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

गोलमेज सम्मेलन ने ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक नीति विकास के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे एक बेहतर विधिक माप विज्ञान ढांचे का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो भारत में व्यावसायिक नवाचार और उपभोक्ता अधिकारों दोनों का समर्थन करता है।

सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों, प्रमुख उद्योग संघों जैसे फिक्की, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोचैम, पीएचडी, आईबीएचए, सीएआईटी, एआईबीए, सीआईआई और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

 

   

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