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ट्राई ने “डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों एवं व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने” के लिए ट्राई द्वारा दिनांक 12.04.2024 की सिफारिशों के संबंध में दूरसंचार विभाग के पिछले संदर्भ का उत्तर दिया

प्रविष्टि तिथि: 25 APR 2025 7:06PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों एवं व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करनेके लिए ट्राई द्वारा दिनांक 12.04.2024 की सिफारिशों के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त पिछले संदर्भ का उत्तर दिया।

इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दिनांक 10.03.2023 के संदर्भ के माध्यम से, अन्य बातों के अलावा, ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत, दूरसंचार क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों, सेवाओं एवं व्यापार मॉडल के लिए विनियामक सैंडबॉक्स संरचना पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। ट्राई ने हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने बाद, दूरसंचार विभाग को दिनांक 12.04.2024 को डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों एवं व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करनेपर अपनी सिफारिशें भेज दी।

इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19.03.2025 के पिछले संदर्भ के माध्यम से ट्राई से डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों एवं व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करनेके लिए 12.04.2024 की अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।

मामले की जांच करने के बाद, ट्राई ने पिछले संदर्भ पर अपना अंतिम जवाब दे दिया। पिछले संदर्भ पर ट्राई का जवाब ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड कर दिया गया है।

किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री अब्दुल कयूम, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।

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एमजी/आरपीएम/केसी/एके


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