रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
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औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 25.3.2025 तक 928 निर्धारित दवाओं की अधिकतम कीमतें निर्धारित की


औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित दवाओं की अधिकतम कीमतों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुओं) के आधार पर प्रतिवर्ष संशोधन किया जाता है

Posted On: 28 MAR 2025 5:01PM by PIB Delhi

औषध विभाग के अन्‍तर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 25.3.2025 तक 928 निर्धारित दवाओं की अधिकतम कीमतें तय की हैं। इसके अलावा, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित दवाओं की इन अधिकतम कीमतों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुओं) के आधार पर प्रतिवर्ष संशोधन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित दवाओं की अधिकतम कीमतों में डब्ल्यूपीआई (सभी वस्तुओं) में वार्षिक परिवर्तन के आधार पर 1.4.2024 से 0.00551 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(1)(यू) की परिभाषा के अनुसार नई दवाओं का खुदरा मूल्य भी तय करता है। जिन दवाओं के मूल्य निर्धारित या संशोधित किए गए हैं उनकी सभी मूल्य अधिसूचनाएं एनपीपीए की वेबसाइट ( www.nppaindia.nic.in ) पर उपलब्ध हैं।

यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2121164)
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