खान मंत्रालय
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5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में जारी किए गए खनन पट्टे

Posted On: 02 APR 2025 2:23PM by PIB Delhi

देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल राज्यों में प्रमुख खनिजों के कुल खनन पट्टों की संख्या के साथ कुल पट्टा क्षेत्र और प्रचालनरत खदानों की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अवस्थित खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने और उनसे प्राप्त राजस्व को इकट्ठा करने का अधिकार है। खनन पट्टों से प्राप्त राजस्व राज्य सरकारों को प्राप्त होता है।

विस्थापित लोगों के पुनर्वास का विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

पिछले 5 वर्षों (2020-21 के बाद) के दौरान कुल 107 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में 7 पट्टे दिए गए हैं। गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद उपरोक्त 7 पट्टे दिए गए हैं।

अनुलग्नक I

'5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में जारी खनन पट्टे' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5224 के उत्तर में भाग '' एवं '' में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल राज्यों में प्रमुख खनिजों के लिए कुल खनन पट्टों की संख्या के साथ कुल पट्टा क्षेत्र और प्रचालनरत खदानों की राज्यवार संख्या

राज्य

कुल पट्टों की संख्या

कुल पट्टा क्षेत्र का योग (हेक्टेयर में)

प्रचालनरत/कार्यशील पट्टों की संख्या

आंध्र प्रदेश

27

657

10

असम

6

859

4

छत्तीसगढ़

78

16146

38

गुजरात

3

1108

2

झारखंड

31

4548

4

मध्य प्रदेश

153

6318

77

महाराष्ट्र

50

7102

33

मेघालय

23

825

15

ओडिशा

127

40023

79

राजस्थान

17

6715

14

तेलंगाना

15

1835

6

कुल योग

530

86136

282

 

यह जानकारी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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