भारी उद्योग मंत्रालय
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पीएम ई-ड्राइव योजना

Posted On: 01 APR 2025 4:22PM by PIB Delhi

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा 29.09.2024 को 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' अधिसूचित की गई है, जिसका उद्देश्य देश में हरित गतिशीलता और ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को गति प्रदान करना है। इस योजना का परिव्यय 01.04.2024 से 31.03.2026 तक दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये  है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक छह महीने की अवधि के लिए लागू की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 01/04/2024 से 28/02/2025 तक योजना के तहत 423.23 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं:

व्यय शीर्ष

राशि करोड़ रुपये में

सब्सिडी अर्थात ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू के लिए मांग प्रोत्साहन: ई-रिक्शा/ ई-कार्ट और एल5

422

आईईसी सहित प्रशासनिक व्यय

1.23

कुल

423.23

 

पीएम ई-ड्राइव योजना राज्य

सरकारों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सीधे सब्सिडी प्रदान नहीं करती है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों (उपभोक्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को ईवी की खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मुख्य रूप से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह प्रोत्साहन या रियायत फिर भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) सहित सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17/12/2024 तक देश में 25,202 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे।

विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर जोर देते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लाइसेंस-मुक्त गतिविधि के रूप में नामित किया गया है, जिससे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई है।

पीएम ई-ड्राइव योजना राज्य सरकारों या मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सीधे सब्सिडी प्रदान नहीं करती है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों (उपभोक्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह प्रोत्साहन या रियायत एमएचआई द्वारा ओईएम को वापस कर दी जाती है। 01/04/2024 से 28/02/2025 तक ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए योजना के तहत ओईएम को 422 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन निकायों को ई-बसों की तैनाती के लिए अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के तहत प्रगतिशील स्थानीयकरण अधिदेश ईवी और इसके घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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