रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
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भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नियमित रूप से कई गतिविधियां करता है


प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बाज़ार में मौजूद प्रमुख ब्रांडेड दवाओं की एमआरपी से लगभग 50% से 80% कम एमआरपी पर उपलब्ध कराई जा रही हैं

Posted On: 28 MAR 2025 5:02PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की योजना कार्यान्वयन एजेंसी, नियमित रूप से निम्नलिखित सहित कई गतिविधियां करती है:

  1. विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन जारी करना, जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, मोबाइल एप्लीकेशन, सिनेमा, होर्डिंग्स, बस कतार शेल्टर और बसों की ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग और कॉमन सर्विस सेंटरों पर टीवी स्क्रीन;
  2. फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुँच बनाना; और
  3. हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाना।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो बाजार में प्रमुख ब्रांडेड दवाओं की एमआरपी से लगभग 50% से 80% कम हैं। औसतन, 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं और किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्राप्त करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, एमआरपी के संदर्भ में ₹6,975 करोड़ की दवाइयाँ JAK के माध्यम से बेची गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में नागरिकों को लगभग ₹30,000 करोड़ की बचत होने का अनुमान है।

वर्तमान में, देश में दवाओं की कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी, 2012) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विनियमित की जाती हैं, जिसे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के माध्यम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि विभाग द्वारा डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में अधिसूचित अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) को डीपीसीओ की अनुसूची-I के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में, एनएलईएम, 2022 को दिनांक 11.11.2022 की अधिसूचना के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में अधिसूचित किया गया है।

एनपीपीए अनुसूचित दवाओं, यानी उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करता है। एनपीपीए द्वारा तय की गई कीमतें निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन बेचने वाले सभी निर्माताओं/विपणक पर लागू होती हैं, चाहे वे जेनेरिक हों या ब्रांडेड। अनुसूचित दवाओं (ब्रांडेड या जेनेरिक) के निर्माताओं/विपणक को एनपीपीए द्वारा तय की गई अधिकतम कीमत और लागू जीएसटी और डब्ल्यूपीआई के आधार पर वार्षिक संशोधन के भीतर ही इन्हें बेचना आवश्यक है।

एनएलईएम, 2022 के तहत कीमतों के पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में कमी लगभग 17% है, जिससे रोगियों को लगभग ₹3,788 करोड़ की वार्षिक बचत होगी। एनपीपीए अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मौजूदा निर्माताओं के लिए डीपीसीओ, 2013 में परिभाषित नई दवाओं की खुदरा कीमतें भी तय करता है। डीपीसीओ, 2013 के तहत 13.2.2025 तक 3,100 से अधिक नई दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं।

गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन (ब्रांडेड या जेनेरिक) के लिए, निर्माता ऐसे फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रति वर्ष 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, एनपीपीए ने जनहित में निम्नलिखित दवाओं की कीमतें तय की हैं:

  1. 2014 में, NPPA ने 106 गैर-अनुसूचित मधुमेह और हृदय संबंधी उपचार दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय की, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 350 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।
  2. 42 चुनिंदा कैंसर रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के व्यापार मार्जिन को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण के तहत सीमित कर दिया गया, जिसमें लगभग 500 ब्रांडों की दवाओं की कीमत औसतन लगभग 50% कम कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 984 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई।
  3. फरवरी 2017 में, कोरोनरी स्टेंट की अधिकतम कीमतें तय की गईं, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 11,600 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई।
  4. अगस्त 2017 में, आर्थोपेडिक घुटने के प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमतें तय की गईं, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई। जून/जुलाई 2021 में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर के व्यापार मार्जिन पर भी सीमा लगा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को लगभग 1,000 करोड़ की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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