कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक कल वित्त विधेयक,2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा में पारित किया गया

प्रविष्टि तिथि: 26 MAR 2025 3:10PM by PIB Delhi

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक कल वित्त विधेयक,2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा में पारित किया गया।

वैधकरण कानून इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि पेंशन नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना केंद्र सरकार के पास पेंशनभोगियों के बीच एक सामान्य सिद्धांत के रूप में अंतर स्थापित करने का अधिकार है तथा पेंशनभोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है, जो केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृत अनुशंसाओं से निकल सकता है, और विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। यह कानून 1.6.1972 से प्रभावी हो गया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021, सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को समय-समय पर संशोधित किए गए सभी निर्देशों सहित मान्य किया गया है।

***

एमजी/केसी/आईएम/एसवी


(रिलीज़ आईडी: 2115299) आगंतुक पटल : 3209
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Tamil