वित्त मंत्रालय
पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के संचालन के लिए विनियम अधिसूचित किए
Posted On:
20 MAR 2025 9:20PM by PIB Delhi
पीएफआरडीए ने 19 मार्च, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 जारी किए।
(https://www.pfrda.org.in//MyAuth/Admin/showimg.cshtml?ID=3484)
यह एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की ओर से 24 जनवरी, 2025 की यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करता है। ये विनियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।
ये विनियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन श्रेणियों के नामांकन को सक्षम करते हैं: (i) 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में एक मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया है; (ii) केंद्र सरकार की सेवाओं में नया भर्ती, जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होता है; और (iii) एक केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया था और जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया है या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गया है या मौलिक नियम 56(जे) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो गया है और यूपीएस के लिए पात्र है या ग्राहक के मामले में कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जो सेवानिवृत्त हो गया है या यूपीएस के विकल्प का प्रयोग करने से पहले देह त्याग चुका है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट - https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है।
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