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आईसीएमआर ने परिशिष्ट प्रकाशित किया: एकीकृत चिकित्सा में अनुसंधान के लिए नैतिक आवश्यकताएं


वैज्ञानिक समुदाय को अधिक विश्वसनीयता और आत्मविश्वास के साथ एकीकृत चिकित्सा की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है: आयुष सचिव

प्रविष्टि तिथि: 05 MAR 2025 6:46PM by PIB Delhi

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने एकीकृत चिकित्सा (आरआईएम) में अनुसंधान के लिए एक संरचित नैतिक ढांचा प्रदान करने हेतु मानव प्रतिभागियों को शामिल करते हुए जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आईसीएमआर राष्ट्रीय नैतिक दिशा-निर्देश (2017) में एक परिशिष्ट प्रकाशित किया है। यह पहल पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण पर शोध में नैतिक कठोरता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करके आयुष-आधारित एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल के वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इस विकास के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, "इन नैतिक दिशानिर्देशों को जोड़ना वैज्ञानिक समुदाय को अधिक विश्वसनीयता और आत्मविश्वास के साथ एकीकृत चिकित्सा का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक संरचित नैतिक ढांचा प्रदान करके, हमारा उद्देश्य शोधकर्ताओं को पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से मान्य स्वास्थ्य सेवा समाधान सुनिश्चित हो सके।"

एकीकृत चिकित्सा (आईएम) में बहुविध दृष्टिकोण शामिल है, जहां आयुष प्रणालियों को आधुनिक/पारंपरिक चिकित्सा के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि रोगी की देखभाल को बढ़ाया जा सके और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया जा सके। समग्र और व्यक्तिगत चिकित्सा में बढ़ती वैश्विक रुचि के साथ, यह देखा गया है कि एकीकृत दृष्टिकोणों की विश्वसनीयता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक और नियामक स्पष्टता आवश्यक है।

इस परिशिष्ट का उद्देश्य एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान में शामिल शोधकर्ताओं, संस्थानों, नैतिकता समितियों (ईसी) और नियामक निकायों का मार्गदर्शन करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैज्ञानिक अखंडता और रोगी सुरक्षा सर्वोपरि बनी रहे।

परिशिष्ट में एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान के लिए नैतिक और विनियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रमुख उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे अनुसंधान की देखरेख करने वाली आचार समितियों में अब दो आयुष विषय-वस्तु विशेषज्ञों को शामिल करना होगा, जिनमें से कम से कम एक संस्थान से बाहर का होगा, ताकि समग्र और सूचित विचार-विमर्श सुनिश्चित हो सके। सूचित सहमति मानकों को सुदृढ़ किया गया है, जिसके तहत यह आवश्यक है कि अनुसंधान प्रतिभागियों को एकीकृत चिकित्सा हस्तक्षेपों के बारे में स्पष्ट, अनुकूलित जानकारी प्राप्त हो, तथा साथ ही जैव-चिकित्सा और नैदानिक ​​अनुसंधान के लिए भारत के मानक नैतिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, एकीकृत अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली आयुष-अनुमोदित दवाओं को अतिरिक्त सुरक्षा परीक्षणों या प्रीक्लिनिकल अध्ययनों की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, गैर-संहिताबद्ध पारंपरिक दवाओं को संपूर्ण विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा।अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी शोध को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940), नई औषधि एवं क्लीनिकल परीक्षण नियम (2019) और आयुष प्रणालियों के लिए विशिष्ट अच्छे क्लीनिकल अभ्यास (जीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

दिशानिर्देश दस्तावेज़ का लिंक:

https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Guidelines/1740984016_icmraddendumethicalrequirementsforresearchchinintegrativemedicine.pdf



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एमजी/आरपीएम/केसी/जीके/डीए


(रिलीज़ आईडी: 2108659) आगंतुक पटल : 171
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