उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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केंद्र ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन किया


रबी 2024 के दौरान 1132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद; देश में पर्याप्त उपलब्धता

Posted On: 20 FEB 2025 8:26PM by PIB Delhi

भारत सरकार गेहूं की कीमतों पर कड़ी नज़र रखती है और देश में उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप करती है। रबी 2024 के दौरान कुल 1132 एलएमटी गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है।
समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमाएँ लगाईं। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आंदोलन प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2024 को 24 जून 2024 को जारी किया गया और 09 सितंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 को संशोधित किया गया और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू था।
गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं स्टॉक सीमा को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:

 

इकाइयां,

मौजूदा गेहूं स्टॉक सीमा

संशोधित गेहूं स्टॉक सीमा

व्यापारी/ थोक विक्रेता

1000 मीट्रिक टन

250 मीट्रिक टन

फुटकर विक्रेता

प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन।

प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 4 मीट्रिक टन।

बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेता

प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन, बशर्ते कि उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॉक की अधिकतम मात्रा (5 गुणा कुल आउटलेट की संख्या) मीट्रिक टन हो।

प्रत्येक आउटलेट के लिए 4 मीट्रिक टन, बशर्ते कि उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॉक की अधिकतम मात्रा (4 गुणा कुल आउटलेट की संख्या) मीट्रिक टन हो।

प्रोसेसर

अप्रैल 2025 तक मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 50% शेष महीनों से गुणा किया जाएगा।

अप्रैल 2025 तक मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 50% शेष महीनों से गुणा किया जाएगा।


सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण कराना होगा तथा प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना होगा। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराती है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने तथा आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

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एमजी/आरपी/केसी/एसके


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