खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
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फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता

Posted On: 13 FEB 2025 6:14PM by PIB Delhi

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% और कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का व्यापक पैकेज है, अर्थात।

(i) इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (कोल्ड चेन स्‍कीम),

(ii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी स्‍कीम) - दीर्घकालिक हस्तक्षेप,

(iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण (एपीसी योजना), (iv) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना),

(v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (सीबीएफएल योजना) - 01.04.2021 से बंद कर दिया गया। और

(vi) मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी योजना) - दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई।

इसका उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है, कृषि उपज की बर्बादी को कम करता है, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाता है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बागवानी और गैर-बागवानी उपज के मामले में फसल कटाई बाद के नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के घटक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है। यह योजना सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% और कठिन क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो फार्म गेट से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के विकिरण सुविधाओं सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपए  के विषयाधीन है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत स्वीकृत, पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या और बनाई गई क्षमता का विवरण अनुलग्‍नक- II में है।

खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना बर्बादी को कम करके, बेहतर मूल्य प्राप्ति और बेहतर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करके किसानों की आय में वृद्धि करती  है। कोल्ड चेन स्‍कीम मांग आधारित है और इस स्‍कीम के तहत धन की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय समय-समय पर फ्लोटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) के माध्यम से देश भर से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

अनुलग्‍नक-I

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का विवरण

क्र. सं.

योजना 

स्‍वीकृत परियोजनाएं

स्‍वीकृत जीआईए (करोड़ रुपए में)

1

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

75

 

194.04

2

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण

61

143.31

3

एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना

397

2108.02

 

4

खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार

526

1083.84

 

5

मेगा फूड पार्क

41

1175.27

6

ऑपरेशन ग्रीन्स

45

42.41

 

कुल

1145

4746.89

 

अनुलग्‍नक- II

पीएमकेएसवाई के एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना घटक के तहत स्वीकृत, पूर्ण और निर्मित क्षमता वाली परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.

योजना

स्वीकृत परियोजनाएँ

पूर्ण परियोजनाएं

प्रसंस्करण क्षमता (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)

संरक्षण क्षमता (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)

1

एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना

397

 

286

 

112.35

 

25.39

 

 

कुल

397

286

112.35

25.39

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/पीके


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