ग्रामीण विकास मंत्रालय
पीएमएवाई-जी के तहत मकानों का आवंटन
Posted On:
11 FEB 2025 5:44PM by PIB Delhi
ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान करके 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करने के लिए पहली अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)-2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों और संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया को पूरा करने पर आधारित है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पात्रता की पहचान करने के लिए इन मापदंडों/मानदंडों को एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर लागू किया गया था।
बीच की अवधि के दौरान उत्पन्न नई मांग को पूरा करने और एसईसीसी 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में पात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण अंतर को पूरा करने की आवश्यकता थी। सरकार ने उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ 2018 सर्वेक्षण किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण के तहत छोड़ दिया गया था और इस प्रकार संभावित पात्र लाभार्थियों की अतिरिक्त सूची तैयार की गई। आवास+ सर्वेक्षण के दौरान, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कुल 3.90 करोड़ संभावित पात्र परिवारों को पंजीकृत किया गया और ग्राम सभाओं द्वारा रिमांड/सत्यापन के बाद, कुल 2.79 करोड़ को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संभावित रूप से पात्र पाया गया।
4.95 करोड़ परिवारों के समग्र अधिदेश में से, 2.105 करोड़ लाभार्थी परिवारों को एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण डेटाबेस से आवंटित किया गया है और 1.688 करोड़ परिवारों को ग्राम सभाओं और अपीलीय प्रक्रिया द्वारा उचित सत्यापन प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवास + सर्वेक्षण डेटाबेस से आवंटित किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुरूप, योजना के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण आवास+2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से संशोधित बहिष्करण मानदंडों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, जिसे पहले ही 17.09.2024 को आरंभ किया जा चुका है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
******
एमजी/ केसी/पीके
(Release ID: 2102097)
Visitor Counter : 129