संसदीय कार्य मंत्रालय
युवा संसद प्रतियोगिताएं
Posted On:
10 FEB 2025 8:22PM by PIB Delhi
युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता योजना के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतियोगिताओं के पूरा होने पर दावे की प्राप्ति के अधीन, निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-
क्रम संख्या
|
विधायिका की शक्ति
|
प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम राशि
|
1.
|
100 तक सदस्य संख्या वाले विधानमंडल
|
प्रति विधानमंडल 3 लाख रुपये प्रति वर्ष
|
2.
|
100-200 सदस्यों वाली विधानमंडल
|
प्रति विधानमंडल 4 लाख रुपये प्रति वर्ष
|
3.
|
200 से अधिक सदस्य संख्या वाले विधानमंडल
|
प्रति विधानमंडल 5 लाख रुपये प्रति वर्ष
|
4.
|
बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश
|
2 लाख रुपये प्रति केंद्र शासित प्रदेश प्रति वर्।
|
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा राज्यों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली वित्तीय सहायता की कुल राशि निम्नानुसार है:
क्रम संख्या
|
राज्य
|
प्रतिपूर्ति की गई राशि
|
1.
|
मध्य प्रदेश
|
4,83,145 रुपये
|
2.
|
हरियाणा
|
2,75,335 रुपये
|
3.
|
ओडिशा
|
3,66,578 रुपये
|
|
कुल
|
11,25,058 रुपये
|
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय युवा संसद की बैठकों में प्रश्न-उत्तर और अन्य चर्चाओं के लिए कोई विशेष विषय निर्धारित नहीं करता है। हालांकि, यह वांछनीय है कि युवा संसद की बैठकों में उठाए गए मुद्दे समसामयिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक मुद्दों, कल्याणकारी गतिविधियों, देश की रक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वास्थ्य और छात्र अनुशासन आदि से संबंधित हों।
यह जानकारी संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
एमजी/आरपीएम/केसी/एके
(Release ID: 2101604)
Visitor Counter : 89