अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है
प्रविष्टि तिथि:
10 FEB 2025 8:18PM by PIB Delhi
सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करती है।अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। उदासी/उदासीन संप्रदाय इन अधिसूचित समुदायों में से एक अर्थात सिख समुदाय के अंतर्गत आता है। ये योजनाएँ अल्पसंख्यकों के कमज़ोर वर्गों के लिए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मामलों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
1. शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएँ
(i) प्री-मैट्रिक, (ii) पोस्ट-मैट्रिक और (iii) मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्तियाँ
2. रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ
(i) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)
(ii) अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी।
3. बुनियादी ढांचा विकास योजना
(i) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)
सभी योजनाओं ने उच्च स्तरीय कौशल प्राप्ति, आजीविका के बेहतर अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है।
यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/जीके
(रिलीज़ आईडी: 2101549)
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