ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगा मजदूरों की संख्या
Posted On:
07 FEB 2025 4:24PM by PIB Delhi
वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (04.02.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत जिन सक्रिय श्रमिकों के जॉबकार्ड हटा दिए गए थे, उनकी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है। जॉब कार्डों का अद्यतन करना/हटाना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। जॉब कार्ड का हटाया जाना मुख्य रूप से नकली/डुप्लिकेट/गलत जॉब कार्ड, परिवार का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाना, ग्राम पंचायत को शहरी के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाना आदि कारणों से होता है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 1 जनवरी, 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना/परियोजना को छोड़कर) के लिए एक दिन में कार्यकर्ता की जियो-टैग की गई दो-टाइम मुहर लगी तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
यदि कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड एरिया में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी है, तो उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में दर्ज किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क कवर्ड एरिया में आने पर अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में, जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी, छूट का प्रावधान भी मौजूद है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें जॉब कार्डों को हटाने और बहाल करने के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह एसओपी महात्मा गांधी नरेगा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और हटाने की शर्तों को परिभाषित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
एसओपी में उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें हटाए जाने के लिए चिह्नित जॉब कार्डों की मसौदा सूचियों का प्रकाशन, ग्राम सभाओं में सत्यापन और प्रभावित श्रमिकों के लिए अपील का अधिकार शामिल है। इसमें डुप्लिकेट और गलत प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए जॉब कार्ड को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य जॉब कार्डों के दुरुपयोग को रोकना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थी वंचित न रहें। मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा योजना की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस योजना का लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे।
अनुलग्नक
क्रम सं.
|
वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (04.02.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जिन सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए गए, उनकी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
0
|
0
|
4
|
6
|
10
|
26
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
0
|
0
|
10654
|
256678
|
154658
|
79837
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0
|
0
|
703
|
4006
|
8955
|
8414
|
4
|
असम
|
0
|
0
|
25741
|
82953
|
154262
|
379789
|
5
|
बिहार
|
0
|
0
|
197417
|
1183405
|
203384
|
251529
|
6
|
छत्तीसगढ
|
0
|
0
|
20271
|
116583
|
249202
|
66524
|
7
|
दादर नागर हवेली और दमन दीउ
|
|
|
|
|
0
|
0
|
8
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
4
|
3
|
10
|
9
|
गुजरात
|
0
|
0
|
17274
|
69476
|
88558
|
15408
|
10
|
हरियाणा
|
0
|
0
|
4009
|
7883
|
4202
|
2759
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
0
|
1427
|
7458
|
9569
|
2953
|
12
|
जम्मू और कश्मीर
|
0
|
0
|
5101
|
20782
|
50591
|
22542
|
13
|
झारखंड
|
0
|
0
|
78708
|
259989
|
163406
|
151852
|
14
|
कर्नाटक
|
0
|
0
|
28752
|
158752
|
58166
|
14400
|
15
|
केरल
|
0
|
0
|
1295
|
5730
|
21418
|
2602
|
16
|
लद्दाख
|
339
|
1033
|
206
|
734
|
470
|
236
|
17
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18
|
मध्य प्रदेश
|
0
|
2
|
935912
|
495850
|
896927
|
55013
|
19
|
महाराष्ट्र
|
0
|
0
|
6843
|
71428
|
21646
|
13281
|
20
|
मणिपुर
|
0
|
0
|
305
|
998
|
3904
|
3636
|
21
|
मेघालय
|
0
|
0
|
657
|
3433
|
16976
|
10907
|
22
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
4405
|
3228
|
4173
|
8871
|
23
|
नगालैंड
|
0
|
0
|
1778
|
1864
|
3191
|
8130
|
24
|
ओडिशा
|
0
|
7
|
339454
|
520051
|
262216
|
222441
|
25
|
पुदुचेरी
|
0
|
0
|
9
|
110
|
134
|
146
|
26
|
पंजाब
|
0
|
0
|
14720
|
90601
|
24089
|
7947
|
27
|
राजस्थान
|
0
|
0
|
23681
|
153981
|
214454
|
24614
|
28
|
सिक्किम
|
0
|
0
|
263
|
449
|
753
|
550
|
29
|
तमिलनाडु
|
0
|
2
|
21996
|
128553
|
146106
|
77193
|
30
|
तेलंगाना
|
3
|
39
|
2212
|
159995
|
40720
|
30152
|
31
|
त्रिपुरा
|
0
|
0
|
1971
|
2767
|
13201
|
5795
|
32
|
उतार प्रदेश
|
0
|
0
|
154326
|
1127994
|
608107
|
26209
|
33
|
उत्तराखंड
|
0
|
0
|
3014
|
12791
|
20577
|
16789
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
0
|
5921
|
506981
|
40663
|
2309
|
|
कुल
|
342
|
1083
|
1909029
|
5455513
|
3484691
|
1512864
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
एमजी/केसी/एके/एसके
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