गृह मंत्रालय
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भारतपोल पोर्टल

Posted On: 04 FEB 2025 2:47PM by PIB Delhi

भारतपोल पोर्टल को भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 07.01.2025 को लॉन्च किया था। यह मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, नशीले पदार्थों, प्रवासियों और हथियारों की तस्करी, संगठित साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी और आतंकवाद इत्यादि से जुड़े आपराधिक मामलों में विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मदद करना चाहते हैं। वर्तमान में, भारतपोल पोर्टल में निम्नलिखित पांच मॉड्यूल हैं:

 

  1. कनेक्ट मॉड्यूल: यह भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई को भारत में सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक ही मंच पर जोड़ता है।
  2. प्रसारण मॉड्यूल: विदेशी देशों से सहायता के लिए अनुरोध या विदेशी देशों की ओर से साझा की गई आपराधिक खुफिया जानकारी को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई या जानकारी के लिए भेजा जा सकता है।
  3. इंटरपोल रेफरेंस मॉड्यूल: यह विदेश में जांच के लिए भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल चैनलों के माध्यम से तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है।
  4. इंटरपोल नोटिस मॉड्यूल: यह भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल नोटिस के अनुरोधों के त्वरित, सुरक्षित और संरचित प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है।
  5. संसाधन मॉड्यूल: यह प्रासंगिक दस्तावेजों और क्षमता निर्माण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।

 

सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी इंटरपोल संपर्क अधिकारी (आईएलओ) सीबीआई से जुड़े हुए हैं और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी यूनिट अधिकारी (यूओ) भारतपोल पोर्टल के कनेक्ट मॉड्यूल के माध्यम से संबंधित आईएलओ से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में 51 कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​(अनुलग्नक 1) और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 500 से अधिक इकाई कार्यालय इस पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की तुलना में भारतपोल पोर्टल पर सभी इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (आईएलओ) के लिए 07.01.2025 (दोपहर) को सीबीआई मुख्यालय में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। पोर्टल के इस्तेमाल के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता के लिए, आने वाले महीनों में व्यक्तिगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। गाजियाबाद स्थित सीबीआई अकादमी, पोर्टल के बारे में जागरूकता पैदा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच इसके प्रभावी उपयोग के लिए भारतपोल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।

भारतपोल पोर्टल को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन और इंटरपोल संदर्भों के माध्यम से आपराधिक मामलों में सहायता के अनुरोध मिलने शुरू हो गए हैं। 07.01.2025 को पोर्टल के लॉन्च के बाद से, इस पोर्टल के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन के लिए सोलह (16) अनुरोध मिले हैं। इसके साथ ही, इस पोर्टल के माध्यम से विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता मांगने वाले आठ (08) इंटरपोल संदर्भ प्राप्त हुए हैं। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता के लिए विदेशों से प्राप्त तीस (30) अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ इस पोर्टल के माध्यम से आगे भेजे गए हैं।

 

अनुलग्नक I

अब तक, भारतपोल पोर्टल पर आईएलओ की सूची

क्रम संख्या

प्रदेश

1

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

2

लद्दाख पुलिस

3

झारखंड पुलिस

4

असम पुलिस

5

तेलंगाना पुलिस

6

गोआ पुलिस

7

कोलकाता पुलिस

8

गुजरात पुलिस

9

प्रवर्तन निदेशालय

10

राजस्थान पुलिस

11

एनसीआरबी

12

पंजाब पुलिस

13

ओडिशा पुलिस

14

मध्य प्रदेश पुलिस

15

आंध्र प्रदेश पुलिस

16

दिल्ली पुलिस

17

मेघालय पुलिस

18

छत्तीसगढ़

19

हरियाणा

20

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

21

केरल पुलिस

22

त्रिपुरा पुलिस

23

महाराष्ट्र पुलिस

24

जम्मू एवं कश्मीर पुलिस

25

चंडीगढ़ पुलिस

26

अंडमान और निकोबार पुलिस

27

कर्नाटक पुलिस

28

मणिपुर पुलिस

29

राजस्व आसूचना निदेशालय

30

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए)

31

एमएसी आईबी एमएचए

32

बीओआई मुख्यालय, नई दिल्ली

33

सीआईएसएफ

34

तटरक्षक बल

35

आईटीबीपी

36

उत्तराखंड पुलिस

37

आई4सी

38

मुंबई पुलिस

39

उत्तर प्रदेश पुलिस

40

नगालैंड पुलिस

41

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

42

हिमाचल प्रदेश पुलिस

43

अरुणाचल प्रदेश पुलिस

44

पश्चिम बंगाल पुलिस

45

सिक्किम पुलिस

46

आरपीएफ

47

एसएसबी

48

बीएसएफ

49

एनएसजी

50

बिहार पुलिस

51

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

 

यह बात गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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