खान मंत्रालय
तमिलनाडु के नयक्करपट्टी टंगस्टन ब्लॉक की नीलामी के संबंध में स्पष्टीकरण
प्रविष्टि तिथि:
24 DEC 2024 6:11PM by PIB Delhi
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 14 सितंबर 2021 को मदुरै जिले के मेलूर-टेरकुटेरु-मुथुवेलपट्टी क्षेत्रों में टंगस्टन के लिए भूवैज्ञानिक ज्ञापन (जीएम) तमिलनाडु की राज्य सरकार को सौंप दिया, क्योंकि उस समय राज्य सरकार को टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण खनिज सहित सभी प्रमुख खनिजों की नीलामी करने का अधिकार था।
बाद में, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 को खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा 17.08.2023 से संशोधित किया गया। इस संशोधन अधिनियम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम में धारा 11डी को शामिल किया, जो केन्द्र सरकार को अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग डी में निर्दिष्ट ‘महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों’ के संबंध में विशेष रूप से खनन पट्टों और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देती है। टंगस्टन ऐसा ही एक महत्वपूर्ण खनिज है।
उक्त संशोधन के आधार पर, खान मंत्रालय ने 15.09.2023 को नयक्करपट्टी टंगस्टन ब्लॉक सहित तमिलनाडु के महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के बारे में तमिलनाडु की राज्य सरकार को लिखा। जवाब में, दिनांक 03.10.2023 के पत्र के माध्यम से, तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री ने संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम पर सवाल उठाया और मांग की कि महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी की शक्ति भी राज्य सरकारों के पास होनी चाहिए। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि 2021-2023 के दौरान जब राज्य के पास महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी करने की शक्तियां थीं, तो तमिलनाडु ने कुछ नहीं किया। वास्तव में, नीलामी व्यवस्था के आगमन के बाद से, तमिलनाडु ने पिछले नौ वर्षों में एक भी प्रमुख खनिज ब्लॉक की नीलामी नहीं की है।
तमिलनाडु के मंत्री को इस जवाब के बाद कि देश के कानून के अनुसार भारत सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी की दिशा में आगे बढ़ेगी, खान मंत्रालय के सचिव ने 6 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्य सचिव को डीओ पत्र के माध्यम से नीलामी के लिए रखे जाने वाले नयक्करपट्टी टंगस्टन ब्लॉक सहित तीन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के विवरण के बारे में अनुरोध किया। तमिलनाडु के भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त, ने 8 फरवरी 2024 के पत्र के माध्यम से नयक्करपट्टी ब्लॉक सहित इन तीन ब्लॉकों के बारे में जानकारी दी। हालांकि, राज्य सरकार ने 193.215 हेक्टेयर (ब्लॉक के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत) क्षेत्र को कवर करने वाले जैव विविधता स्थल के अस्तित्व के बारे में सूचित किया, लेकिन इस ब्लॉक की नीलामी के आयोजन के खिलाफ सिफारिश नहीं की।
खान मंत्रालय ने अब तक चार चरणों में महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के 24 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित 20.16 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले नयक्करपट्टी टंगस्टन ब्लॉक को फरवरी, 2024 में समग्र लाइसेंस (सीएल) के रूप में नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया था और जून 2024 में दूसरे प्रयास के रूप में नीलामी के लिए फिर से अधिसूचित किया गया था। दिनांक 07.11.2024 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को पसंदीदा बोलीदाता घोषित किए जाने के साथ इसकी सफलतापूर्वक नीलामी की गई। जब ब्लॉक को शुरू में फरवरी 2024 में नीलामी के लिए रखा गया था, तब से 7 नवंबर, 2024 को नीलामी परिणाम घोषित होने तक, इस तथ्य के बावजूद कि फरवरी 2024 से नवंबर 2024 के बीच नीलामी से संबंधित खान मंत्रालय की कई बैठकों में तमिलनाडु ने भाग लिया था, नीलामी के संबंध में किसी भी विरोध या चिंता के बारे में राज्य सरकार की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया।
उल्लेखनीय है कि समग्र लाइसेंस पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे को संदर्भित करता है और मूल रूप से खनिज (नीलामी) नियमों के तहत दी जाने वाली दो-चरणीय रियायत है। यह लाइसेंस अनिवार्य करता है कि पूर्वेक्षण (अन्वेषण) कार्य पहले शुरू किए जाएं। अन्वेषण भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से प्राप्त प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर एक बड़े क्षेत्र से शुरू होता है और अपेक्षाकृत छोटे परिभाषित खनिज क्षेत्र में खनिज सामग्री स्थापित करने के साथ समाप्त होता है जिसे बाद में खनन के लिए लिया जाता है। हालांकि, खनिज क्षेत्र के लिए खनन पट्टा दिए जाने से पहले, समग्र लाइसेंस धारक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) और राज्य सरकार सहित संबंधित एजेंसियों से कई मंजूरी लेनी होती है और उस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों, जैव विविधता वाले क्षेत्रों आदि को हटा दिया जाता है। राज्य सरकार के पास हमेशा यह अधिकार रहा है जिसका प्रयोग आम तौर पर अन्वेषण चरण के बाद किया जाता है।
खान मंत्रालय की भूमिका देश के आर्थिक विकास के हित में महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी तक सीमित है। इसके बाद, आशय पत्र (एलओआई) जारी करना, कंपोजिट लाइसेंस (सीएल) और खनन पट्टे (एमएल) पर हस्ताक्षर करना राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो समग्र लाइसेंस या खनन पट्टे पर हस्ताक्षर करने से पहले क्षेत्र को संशोधित किया जा सकता है। एक बार उत्पादन शुरू हो जाने पर सारा राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होता है।
हालांकि, इस ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता की घोषणा के बाद, इस आधार पर इस ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ कई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं कि इस ब्लॉक क्षेत्र के भीतर एक जैव विविधता विरासत स्थल है। इसलिए, जीएसआई से इस ब्लॉक की फिर से जांच करने और ब्लॉक से जैव-विविधता स्थल क्षेत्र को बाहर करके ब्लॉक सीमा को फिर से परिभाषित करने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है कि नयक्करपट्टी टंगस्टन ब्लॉक के पसंदीदा बोलीदाता को आशय पत्र जारी करने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए।
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एमजी/केसी/आर
(रिलीज़ आईडी: 2087773)
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