महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच महिलाओं की गतिशीलता और विकास में बाधा न बने
Posted On:
18 DEC 2024 3:55PM by PIB Delhi
सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि स्वच्छता तक पहुंच महिलाओं और लड़कियों के लिए मौलिक सम्मान और सुरक्षा का मामला है। खुले में शौच भारत सहित दुनिया भर में सदियों से आम चुनौती बनी हुई है। घरेलू शौचालयों तक पहुंच की कमी से महिलाओं और लड़कियों में खासकर विषम घंटों या रात में यौन हिंसा की आशंका बढ़ जाती है।
इसके अलावा, सैनिटरी नैपकिन की उच्च और आवर्ती लागत, महिलाओं को, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित लोगों को, समय पर पैड बदलने से रोक सकती है, जिससे उनके मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इसके अलावा, घरेलू स्तर पर, ज्यादातर महिलाएं देखभाल का बोझ उठाती हैं, जिसका अभिन्न अंग सुरक्षित पानी की उपलब्धता और स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित करना है। कई समुदायों की पारंपरिक पितृसत्तात्मक प्रकृति के कारण, शौचालयों की सफाई को "अस्वच्छ" काम के रूप में देखा जाता है, जिसे अकसर घर की महिलाएं करती हैं, या घरेलू कामगार को आउटसोर्स करती हैं; उनमें से अधिकतर महिलाएं हैं।
सरकार इस तथ्य से भी परिचित है कि देखभाल का अनुपातहीन बोझ और कड़ी मेहनत से महिलाओं को उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने और परिवार और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए बहुत कम या बिल्कुल समय नहीं मिलता है।
उपर्युक्त सामाजिक मानदंडों और महिलाओं के लिए असमान वित्तीय निहितार्थों को पहचानते हुए, भारत सरकार ने उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन से दृष्टिकोण परिवर्तन के माध्यम से इन लैंगिक सामाजिक मानदंडों में आदर्श बदलाव आया है। संतृप्ति दृष्टिकोण के माध्यम से, 11.64 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण के माध्यम से सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच, 15.13 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच और 10.3 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन का प्रावधान किया गया है, भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सुरक्षित जल और स्वच्छता महिलाओं की गतिशीलता और विकास में बाधा नहीं बनती। इसने महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आशंकित खतरों को समाप्त कर दिया है, और उनकी गरीबी और देखभाल के बोझ को कम कर दिया है, जिसका उपयोग वे उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कर सकती हैं।
इसके अलावा, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण ने हाशिए पर रहने वाले समूहों, जैसे स्वच्छता कार्यकर्ता, कूड़ा बीनने वाले, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, सड़क विक्रेताओं और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अन्य लोगों के स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने और कम करने में भी मदद की है। उल्लेखनीय है कि इन हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच, महिलाएं अकसर प्रकृति की पुकार को लंबे समय तक रोक कर रखती हैं, जिससे विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है और यूटीआई और अन्य जैसे संभावित स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं। इसके अलावा, स्वच्छ और कार्यात्मक शौचालयों की अनुपस्थिति भी महिलाओं को असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर जहरीले कचरे के संपर्क में लाती है। कार्यात्मक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से इन चिंताओं का समाधान किया जाता है।
स्वच्छ विद्यालय मिशन के तहत, यह सुनिश्चित किया गया कि सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए कम से कम एक कार्यात्मक शौचालय हो। UDISE+2021-22 के अनुसार, 97.48% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा है और 98.2% सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है।
इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II के तहत, 15वें वित्त आयोग ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) और मासिक धर्म अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग ग्रामीण स्तर छठी से बारहवीं कक्षा तक की लड़कियों वाले स्कूलों में भस्मक की स्थापना या रखरखाव के लिए और किशोर लड़कियों और सामान्य रूप से समाज में एमएचएम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह जारी की है।
जिसे अक्सर "पिंक टैक्स" कहा जाता है, उस पर संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार ने सैनिटरी नैपकिन को किफायती और आसानी से सुलभ बनाने के लिए 100% कर मुक्त कर दिया है। सरकार प्रायोजित जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेचे जाने वाले जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन की कीमत 1 रुपये प्रति पैड बेहद सस्ती है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेचे जाने वाले 62 करोड़ किफायती और गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन के प्रावधान के साथ-साथ युवा किशोर लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं जैसे "मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना" ने भी व्यवहार परिवर्तन में योगदान दिया है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है।
सरकार 'सामर्थ्य' उप-योजना के सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) घटक के माध्यम से कामकाजी महिलाओं और कार्यबल में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के लिए स्वच्छ और कार्यात्मक शौचालयों के साथ सुरक्षित, संरक्षित और किफायती छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शक्ति मिशन, जिसे "मिशन शक्ति" नाम दिया गया है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को सहायता योजना" (एसएएससीआई) के तहत नए कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता के लिए 5000 करोड़ रुपये भी निर्धारित किये हैं।
यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
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