महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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सरकार ने  महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए

Posted On: 18 DEC 2024 3:54PM by PIB Delhi

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और महिलाओं के साथ अपराध की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। वे ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। हालाँकि, सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में कई पहल की हैं।

एनसीआरबी द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, जो वर्ष 2022 तक इसकी वेबसाइट https://ncrb.gov.in/en/crime-india पर उपलब्ध हैं, 2021 और 2022 में महिलाओं के साथ अपराधों की संख्या क्रमशः 428278 और 445256 थी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन -181 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) जीरो-एफआईआर, ई-एफआईआर और बचे लोगों को संस्थागत सहायता का प्रावधान जैसी हेल्पलाइनों के संचालन सहित उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण नागरिकों के बीच बढ़े जागरूकता स्तर के कारण अपराध की रिपोर्टिंग बढ़ना संभव है।

महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कुछ हालिया कानून और नीतियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को पूरा करती हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं:

 

  • भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) अधिनियमित किए हैं जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। बीएनएस 2023 में, भारतीय दंड संहिता, 1860 में पहले से बिखरे हुए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को बीएनएस के अध्याय-V के तहत एक साथ लाया और समेकित किया गया है। बीएनएस ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान पेश किए हैं, विशेष रूप से, "संगठित अपराध" से संबंधित धारा 111, शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे पर या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने से संबंधित धारा 69, धारा 95 संबंधित किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या किसी अपराध में शामिल करना आदि। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदने से संबंधित अपराधों के संबंध में (धारा 99), सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण (धारा 114) के संबंध में सज़ा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ कुछ गंभीर अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के लिए बच्चे का अपहरण करना या दिव्‍यांग बनाना (धारा 139) के संबंध में अनिवार्य न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिसमें अवांछित यौन संबंध, यौन संबंधों के लिए अनुरोध, यौन रूप से रंगीन टिप्पणियां और किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या कार्य जैसे कृत्‍य शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली ऐसी महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।
  • इसके अतिरिक्त, बीएनएसएस की धारा 398 के तहत प्रावधान जो गवाह संरक्षण योजनाओं, बयानों की रिकॉर्डिंग में उत्तरजीवी-केंद्रित प्रावधान पेश करते हैं [बीएनएसएस की धारा 176(1), धारा 179, धारा 193(3) और 195] गवाहों को खतरों से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए और डराना-धमकाना और बीएसए की धारा 2(1)(डी) जो अब ईमेल, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेजों, संदेशों और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को सक्षम बनाती है। दस्तावेजों की परिभाषा के तहत डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत वॉयस मेल संदेशों को महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है।
  • इसके अलावा, श्रम संहिताओं में सामूहिक रूप से कार्यबल में सम्मानजनक तरीके से और नियोक्ताओं द्वारा अपनाए गए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता, 2020 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करता है।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार प्रदान करता है, भले ही वह सरकारी या निजी क्षेत्र में हो। यह शिकायतें दर्ज करने और ऐसी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए साझा मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में ऐसी सुविधा शामिल है जहां इस पर दर्ज की गई शिकायतें स्वचालित रूप से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी क्षेत्र में संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को भेज दी जाएंगी। यह पोर्टल प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान करता है, जिसे शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए नियमित आधार पर डेटा/सूचना का अद्यतन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  • निर्भया फंड के तहत, सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं:
  • 'मिशन शक्ति' की उप-योजना 'संबल' के तहत वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का घटक, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए व्यापक अम्ब्रेला योजना निर्भया फंड के तहत कार्यान्वित की गई है। ओएससी हिंसा से प्रभावित और संकट में फंसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, 5 दिनों तक अस्थायी आश्रय प्रदान करने जैसी कई एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। यह बताया गया है कि 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 802 ओएससी को कार्यात्मक बनाया गया है, जिसमें अब तक 10.12 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।
  • देशभर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकट में फंसी महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए निर्भया फंड के तहत एक पूरी तरह कार्यात्मक समर्पित 24×7×365 टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन-181 (डब्ल्यूएचएल) पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। यह हेल्पलाइन 112 के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। जरूरतमंद महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए, विभिन्न आपात स्थितियों के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है, जिसमें कंप्यूटर सहायता से फ़ील्ड/ पुलिस संसाधन उपलब्‍ध हैं। अब तक, महिला हेल्पलाइन ने 1.95 करोड़ से अधिक कॉलों को संभाला है और 81.64 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है।
  • इसके अलावा, निर्भया फंड के तहत, केंद्र सरकार ने सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित/मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की है। अब तक पुलिस स्टेशनों में 14,658 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 13,743 की प्रमुख महिलाएं हैं। मानव तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता के लिए कुल 827 मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं।
  • 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनमें 24,264 लोगों को साइबर संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
  • जघन्य यौन अपराधों की शिकार दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और युवा लड़कियों को न्याय मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार 2019 से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक, 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालयों (FTSCs) को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 408 विशिष्ट पॉस्‍को (e-पॉस्‍को) अदालतों सहित 750 कार्यरत हैं, जिन्होंने देश भर में बलात्कार और पॉस्‍को अधिनियम के तहत अपराध के 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।
  • सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां महिलाएं काम करती हैं और रहती हैं, सुरक्षित शहर परियोजनाओं के तहत विभिन्न घटकों को 8 शहरों (अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में लागू किया गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) जैसी रेल और सड़क परिवहन परियोजनाओं को कमांड सहित वीडियो निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और टैब पर नियंत्रण केंद्र, और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं, और उत्तर प्रदेश रोड जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन परिवहन निगम (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) आदि को लागू किया गया है।
  • पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने 'पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क' के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध की रोकथाम और पता लगाने और अपराध के पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उचित व्यवहार और व्यवहारिक कौशल पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों के लिंग संवेदीकरण आदि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।
  • हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श की आवश्यकता को पहचानते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने परियोजना के तहत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) की सेवाएं ली हैं। हिंसा और संकट का सामना करने वाली महिलाओं की मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संभालने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को 'स्त्री मनोरक्षा' नाम दिया गया है।
  • इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के तहत उप-योजना "सामर्थ्य" का भी संचालन करता है जिसमें शक्ति सदन का घटक कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की राहत और पुनर्वास के लिए है।

 

  • मिशन शक्ति का अन्य घटक सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) शहरी, अर्ध शहरी या यहां तक ​​​​कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी संभव हो, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास प्रदान करता है। सरकार ने इसके लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5000 करोड़ रुपये भी निर्धारित किये हैं।
  • सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जैसी संस्थाओं और राज्यों में अपने समकक्षों के माध्यम से लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और कानून और नीतियों आदि के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी जागरूक करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह जारी की है। पंजीकृत शिकायतों के संबंध में, एनसीडब्ल्यू हितधारकों विशेषकर पुलिस अधिकारियों के साथ मामले को उठाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का निवारण किया जाए और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाए।

 

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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