ग्रामीण विकास मंत्रालय
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दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना - डीडीयू-जीकेवाई के तहत लाभार्थी

Posted On: 17 DEC 2024 4:11PM by PIB Delhi

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत 65 % उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभकारी रोजगार मिल गया है। वित्त वर्ष 2014-15 से कुल 16,90,046 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और नवंबर 2024 तक 10,97,265 उम्मीदवारों को रोजगार मिल चुका है।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत, जिस डोमेन में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें प्लेसमेंट अनिवार्य नहीं है। हालाँकि , शीर्ष 15 क्षेत्र जिनके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया, प्लेसमेंट के साथ नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.

क्षेत्र

प्रशिक्षित

प्लेसमेंट

1

वस्त्र

370844

180581

2

आईटी आईटीईएस

241218

141542

3

परिधान, मेडअप और घरेलू सामान

207024

132805

4

खुदरा

225241

124957

5

पर्यटन एवं आतिथ्य

145122

83265

6

स्वास्थ्य सेवा

114303

62966

7

इलेक्ट्रॉनिक्स

91984

51599

8

लॉजिस्टिक्स

72698

45698

9

निर्माण

64248

34202

10

दूरसंचार

54514

30804

11

बीएफएसआई

44425

21398

12

ऑटोमोटिव

37068

19909

13

प्रबंधन, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल

35690

18802

14

पूंजीगत माल

18351

9956

15

सौंदर्य और कल्याण

11397

6553

 

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देश उम्मीदवारों को विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं जैसे प्रशिक्षण लागत और मूल्यांकन लागत, प्लेसमेंट के बाद सहायता, प्रतिधारण सहायता, कैरियर प्रगति सहायता। इसके अलावा, भूतपूर्व छात्र सहायता और प्रवासन सहायता केंद्र भी दीर्घकालिक रोजगार स्थिरता की सुविधा प्रदान करते हैं। डीडीयू-जीकेवाई के तहत उम्मीदवारों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न सहायता प्रावधान अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

 

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों में 50% धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है। और डीडीयू-जीकेवाई के तहत, 15% अल्पसंख्यकों, 5% दिव्यांगों और 33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयूजीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियुक्त महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों की संख्या इस प्रकार है-

वित्तीय वर्ष

औरत

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

दिव्यांग

प्रशिक्षित

प्लेसमेंट

प्रशिक्षित

प्लेसमेंट

प्रशिक्षित

प्लेसमेंट

प्रशिक्षित

प्लेसमेंट

2021-22

58443

26040

35917

16092

20049

9414

352

142

2022-23

133124

91726

78112

52161

42811

30524

1260

507

2023-24

121927

93361

72131

56085

31940

25090

1102

641

2024-25 से नवम्बर 2024 तक

39256

29209

20984

16671

12276

8539

442

246

कुल

352750

240336

207144

141009

107076

73567

3156

1536

 

वित्त वर्ष 2014-15 से नवंबर 2024 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत 10,97,265 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है। प्रभाव अध्ययन शुरू कर दिया गया है और यह कार्य जारी है।

कार्यान्वयन के अनुभवों और हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैं:

  • प्लेसमेंट अवधि को न्यूनतम 3 माह से बढ़ाकर 6 माह किया गया है।
  • प्रशिक्षण बैचों के आधार पर परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
  • प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशलीकरण, जिन्हें प्रशिक्षण के बाद 12 महीने तक रोजगार मिला हो।
  • अभिनव परियोजनाओं के लिए अलग से 5% राशि
  • कौशल ऋण का प्रावधान - उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियों का पैनलीकरण।
  • स्वयं सहायता समूहों और उनके संघ के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करने के प्रावधान बनाने में।

अनुबंध- मैं

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रदान किए जा रहे सहायता प्रावधानों का विवरण:

क्रम सं.

वस्तु

3 महीने (576 घंटे)

6 महीने (1152 घंटे)

9 माह (1728 घंटे)

12 माह (2304 घंटे)

आवासीय / गैर आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य लागत

1

प्रति अभ्यर्थी कुल प्रशिक्षण लागत

श्रेणी I @ रु. 49.00 प्रति घंटा

28,224.00

56,448.00

84,672.00

112,896.00

बी

श्रेणी II @ रु. 42.00 प्रति घंटा

24,192.00

48,384.00

72,576.00

96,768.00

सी

श्रेणी III @ रु. 35.10 प्रति घंटा

20,217.60

40,435.20

60,652.80

80,870.40

2

यदि प्रशिक्षण केंद्र विशेष क्षेत्र में स्थित है तो क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त 10% की दर से विशेष क्षेत्र भत्ते दिए जाएंगे।

विशेष क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(i) पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,

(ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड

(iii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह

(iv) एकीकृत कार्य योजना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिले

श्रेणी I @ रु. 49.00 प्रति घंटा

2,822.40

5,644.80

8,467.20

11,289.60

बी

श्रेणी II @ रु. 42.00 प्रति घंटा

2,419.20

4,838.40

7,257.60

9,676.80

सी

श्रेणी III @ रु. 35.10 प्रति घंटा

2,021.76

4,043.52

6,065.28

8,087.04

3

वर्दी (6 महीने से कम या बराबर के प्रशिक्षण के लिए 1 सेट और अधिक महीनों के लिए 2 सेट)

1,270

1,270

2,540

2,540

4

पोस्ट प्लेसमेंट सहायता (पीआईए के माध्यम से उम्मीदवारों को प्रदान की गई)

निवास स्थान के जिले के भीतर (2 महीने के लिए 1270 रुपये प्रति माह)

2,540

2,540

2,540

2,540

बी

निवास स्थान के भीतर (3 महीने के लिए 1270 रुपये प्रति माह)

3,810

3,810

3,810

3,810

सी

निवास स्थान से बाहर (6 माह के लिए 1270 रुपये प्रति माह)

7,620

7,620

7,620

7,620

5

आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए भोजन एवं आवास की लागत

एक्स श्रेणी के शहर @ 375 रुपये प्रतिदिन

33,750

67,500

101,250

135,000

बी

वाई श्रेणी के शहर @ 315 रुपये प्रतिदिन

28,350

56,700

85,050

113,400

सी

जेड श्रेणी के शहर @ 250 रुपये प्रतिदिन

22,500

45,000

67,500

90,000

डी

अन्य स्थान (सभी ग्रामीण क्षेत्र शामिल) @ 220 रुपये प्रतिदिन

19,800

39,600

59,400

79,200

6

गैर आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रति अभ्यर्थी भोजन और परिवहन लागत

11,700

23,400

35,100

46,800

7

एक बार की यात्रा लागत अधिकतम 4500 रुपये प्रति अभ्यर्थी या वास्तविक के अनुसार, जो भी कम हो।

4,500

4,500

4,500

4,500

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दिया है।

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