महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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पीएमएमवीवाई के तहत पात्र महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है


अम्ब्रेला मिशन शक्ति की शुरुआत के साथ पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए पति का आधार अनिवार्य नहीं है

Posted On: 13 DEC 2024 7:12PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत 18 वर्ष 7 माह से 55 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत आयु मानदंड को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

अम्ब्रेला मिशन शक्ति जिसका पीएमएमवीवाई एक घटक है इसकी शुरुआत के साथ पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए पति का आधार अनिवार्य नहीं है। तदनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट) विकसित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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