संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को समर्थ बनाने के लिए संचार साथी पोर्टल विकसित किया है
संदिग्ध धोखाधड़ी संचार और अनचाहे वाणिज्यिक संप्रेषण की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु सुविधा उपलब्ध कराई गई
Posted On:
12 DEC 2024 4:30PM by PIB Delhi
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नागरिकों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से संचार साथी पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) विकसित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संदिग्ध धोखाधड़ी संचार और अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु सुविधा भी प्रदान की गई है। संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट के आधार पर दूरसंचार विभाग मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल हैंडसेट मालिक, बल्क एसएमएस प्रेषकों और व्हाट्सएप खातों पर कार्रवाई करता है। यूसीसी रिपोर्ट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर-2018) के अनुसार कार्य करने के लिए भेजी जाती है।
दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने फर्जी अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल रोकथाम प्रणाली विकसित की है, ताकि आने वाली फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान की जा सके और उन्हें रोका जा सके, इनमें भारतीय मोबाइल नंबर होते हैं और ये कॉल भारत से ही आती हुई प्रतीत होती हैं। हाल ही में फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियां, फेडेक्स घोटाले और सरकारी तथा पुलिस अधिकारी के रूप में छद्मवेश धारण करने आदि के मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल की गई हैं।
इसके अलावा, यूसीसी से निपटने के लिए ट्राई द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
ट्राई के टीसीसीसीपीआर-2018 में ऐसे प्रावधान हैं, जिनके अंतर्गत दूरसंचार उपभोक्ता सभी वाणिज्यिक कॉल को अवरुद्ध करने का विकल्प चुन सकता है या अपनी प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार चुनिंदा वाणिज्यिक संचार गतिविधियों को अवरुद्ध कर सकता है और मोबाइल ऐप के माध्यम से यूसीसी भेजने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके शॉर्ट कोड 1909 पर एसएमएस भेजा जा सकता है अथवा 1909 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
टीसीसीसीपीआर-2018 के उल्लंघन के लिए पंजीकृत संस्थाओं और टेलीमार्केटर्स को ब्लैकलिस्ट करने की सुविधा दी गई है।
अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) के विरुद्ध कार्रवाई जैसे चेतावनी देना, उन्हें उपयोग सीमा के अंतर्गत रखना या बार-बार उल्लंघन करने पर कनेक्शन काट देने की व्यवस्था की गई है।
स्पैम कॉल करने वाले अपंजीकृत प्रेषकों के सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करने और ऐसे प्रेषकों को काली सूची में डालने के निर्देश जारी किये गए हैं।
यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर एक्सेस प्रदाताओं के विरुद्ध वित्तीय निरुत्साहन (एफडी) का प्रावधान है।
संचार साथी पोर्टल की चक्षु सुविधा पर नागरिकों की रिपोर्ट और आगे के विश्लेषण के आधार पर, मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं, मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक कर दिए गए हैं, व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और प्रमुख संस्थाओं, हेडर तथा एसएमएस टेम्पलेट्स को काली सूची में डाल दिया गया है।
यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
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