कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: लोक शिकायत निदेशालय द्वारा प्राप्त शिकायतें
Posted On:
11 DEC 2024 4:27PM by PIB Delhi
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भारत सरकार में सार्वजनिक शिकायतों से निपटने के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। पिछले पांच वर्षों (2020-30 अक्टूबर, 2024) में, इस प्रणाली के माध्यम से लगभग 1,12,30,957 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया गया है। लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) सीपीजीआरएएमएस के साथ एकीकृत है। यह चयनित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अनसुलझे सार्वजनिक शिकायतों के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करता है। इस पर नागरिक डाक, ईमेल या डीपीजी के ऑनलाइन पोर्टल www.dpg.gov.in सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। डीपीजी द्वारा प्राप्त शिकायतों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। सरकार ने 23 अगस्त 2024 को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) भी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए मामलों पर केस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा का पालन करता है।
अनुलग्नक
क्रम सं.
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विभाग/संगठन का नाम
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2023-24 के दौरान प्राप्ति
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-
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बैंकिंग
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4157
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-
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सीजीएचएस
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171
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-
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नागरिक उड्डयन
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1336
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शिक्षा
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974
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ईएसआई कॉर्पोरेशन
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235
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बीमा
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1271
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विविध (केंद्र)
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8
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विविध (राज्य)
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3
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राष्ट्रीय बचत योजना
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31
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पासपोर्ट प्राधिकरण
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971
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
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454
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पद
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6460
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भविष्य निधि
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9156
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रेलवे
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1764
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
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631
|
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शिपिंग
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69
|
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दूरसंचार
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1157
|
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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