कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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संसद प्रश्न: लोक शिकायत निदेशालय द्वारा प्राप्त शिकायतें

Posted On: 11 DEC 2024 4:27PM by PIB Delhi

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भारत सरकार में सार्वजनिक शिकायतों से निपटने के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। पिछले पांच वर्षों (2020-30 अक्टूबर, 2024) में, इस प्रणाली के माध्यम से लगभग 1,12,30,957 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया गया है। लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) सीपीजीआरएएमएस के साथ एकीकृत है। यह चयनित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अनसुलझे सार्वजनिक शिकायतों के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करता है। इस पर नागरिक डाक, ईमेल या डीपीजी के ऑनलाइन पोर्टल www.dpg.gov.in सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। डीपीजी द्वारा प्राप्त शिकायतों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। सरकार ने 23 अगस्त 2024 को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) भी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए मामलों पर केस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा का पालन करता है।

अनुलग्नक

क्रम सं.

विभाग/संगठन का नाम

2023-24 के दौरान प्राप्ति

 

  1.  

बैंकिंग

4157

 

 

  1.  

सीजीएचएस

171

 

 

  1.  

नागरिक उड्डयन

1336

 

 

 

शिक्षा

974

 

 

 

ईएसआई कॉर्पोरेशन

235

 

 

 

बीमा

1271

 

 

 

विविध (केंद्र)

8

 

 

 

विविध (राज्य)

3

 

 

 

राष्ट्रीय बचत योजना

31

 

 

 

पासपोर्ट प्राधिकरण

971

 

 

 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

454

 

 

 

पद

6460

 

 

 

भविष्य निधि

9156

 

 

रेलवे

1764

 

 

 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

631

 

 

 

शिपिंग

69

 

 

 

दूरसंचार

1157

 

 

 

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

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एमजी/केसी/पीसी/चबी


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