ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए स्वचालित बहिष्करण मानदंड
Posted On:
03 DEC 2024 3:52PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसे 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।। मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों की पहचान के लिए एसईसीसी 2011 डेटा के उपयोग के साथ बुनियादी सुविधाओं के साथ मार्च 2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश यानी रूपरेखा (एफएफआई) को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सदस्य शामिल थे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंडों को भी मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार मशीनीकृत दोपहिया वाहन, मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, लैंडलाइन फोन और रेफ्रिजरेटर से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, आय मानदंड को भी 10000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है और भूमि संबंधी मानदंडों को सरल बनाया गया है।
पीएमएवाई-जी के नए चरण के अंतर्गत संशोधित स्वचालित बहिष्करण मानदंडों का विवरण निम्नानुसार है:
चरण 1: पक्के मकानों को बाहर करना- पक्की छत/या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को बाहर कर दिया गया है।
चरण 2: स्वचालित बहिष्करण मानदंड- शेष परिवारों से, नीचे सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले सभी परिवारों को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया गया है: -
-
मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन
-
यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण
-
50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड
-
ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
-
सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
-
परिवार का कोई भी सदस्य जो 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है
-
आयकर का भुगतान
-
व्यावसायिक कर का भुगतान
-
2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व होना
-
5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामी होना।
योजना के तहत, आज तक पीएमएवाई-जी के संचयी लक्ष्य में से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3.33 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं और इनमें से 3.21 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.67 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है और पिछले पांच वर्षों में लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुबंध- मैं
2019-20 से 2023-24 तक पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विवरण
(करोड़ रूपये में)
क्र. सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
वित्तीय वर्ष 2019-20
|
वित्त वर्ष 2020-21
|
वित्त वर्ष 2021-22
|
वित्त वर्ष 2022-23
|
वित्त वर्ष 2023-24
|
मुक्त करना
|
व्यय
|
मुक्त करना
|
व्यय
|
मुक्त करना
|
व्यय
|
मुक्त करना
|
व्यय
|
मुक्त करना
|
व्यय
|
1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0
|
0.4
|
0
|
5.97
|
104.85
|
16.7
|
69.58
|
127.27
|
200.61
|
239.84
|
2
|
असम
|
1433.97
|
2046.75
|
1503.43
|
1269.44
|
5771.11
|
2195.33
|
9141.75
|
10913.3
|
2934.45
|
6356.77
|
3
|
बिहार
|
4902.97
|
8265.94
|
6683.93
|
10004.4
|
3082.22
|
5954.44
|
7497.21
|
11718.1
|
29.66
|
1098.1
|
4
|
छत्तीसगढ
|
562.55
|
989.82
|
307.12
|
983.99
|
0
|
31.32
|
344.23
|
822.15
|
1730.76
|
2201.83
|
5
|
गोवा
|
0
|
0.8
|
0
|
0.53
|
0
|
0.37
|
0
|
0.49
|
0
|
0.58
|
6
|
गुजरात
|
385.56
|
798.1
|
192.78
|
495.64
|
687.29
|
893.09
|
911.75
|
1004.66
|
559.25
|
1540.85
|
7
|
हरयाणा
|
34.55
|
63.35
|
0
|
13.27
|
0
|
17.26
|
44.33
|
62.35
|
3.23
|
32.44
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
11.1
|
10.62
|
23.4
|
32.97
|
44.04
|
37.86
|
33.24
|
99.46
|
92.4
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
67.69
|
221.42
|
795.86
|
599.35
|
123.43
|
419.37
|
1031.58
|
709.95
|
1234.69
|
1363.33
|
10
|
झारखंड
|
2442.76
|
3396.56
|
3348.51
|
3750.22
|
1207.91
|
4237.82
|
1236.02
|
2127.4
|
28.09
|
523.34
|
11
|
केरल
|
0
|
11.8
|
0
|
25.05
|
0
|
66.87
|
70.29
|
94.63
|
2.11
|
22.86
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
2291.98
|
4176.03
|
4565.8
|
4068.96
|
4509.58
|
8046.72
|
6374.91
|
11171.3
|
241.64
|
1258.46
|
१३
|
महाराष्ट्र
|
1815.33
|
1924.76
|
1310.1
|
2433.5
|
1249.8
|
2003.81
|
1676.07
|
3098.13
|
785.21
|
1820.27
|
14
|
मणिपुर
|
10.3
|
12.83
|
84.89
|
93.49
|
21.01
|
26.86
|
161.14
|
128.8
|
216.45
|
157.32
|
15
|
मेघालय
|
22.6
|
57.97
|
191.08
|
185.54
|
90.13
|
72.51
|
106.44
|
88.26
|
1591.26
|
1498.37
|
16
|
मिजोरम
|
0
|
31.8
|
16.16
|
13.82
|
41.92
|
5.83
|
29.58
|
55.52
|
157.9
|
140.3
|
17
|
नगालैंड
|
0
|
15.25
|
17.4
|
2.12
|
17.41
|
20.44
|
52.5
|
28.68
|
334.17
|
322.57
|
18
|
ओडिशा
|
2197.33
|
5460.06
|
2821.87
|
4556.46
|
1011.87
|
1122.73
|
1723.28
|
310.83
|
4310.71
|
7643.52
|
19
|
पंजाब
|
0
|
36.01
|
49.22
|
59.1
|
18.31
|
60.73
|
71.68
|
100.86
|
32.64
|
48.16
|
20
|
राजस्थान
|
2933.34
|
2923.07
|
1108.59
|
3679.45
|
1405.46
|
2332.48
|
2157.52
|
3036.53
|
67.57
|
661.99
|
21
|
सिक्किम
|
0.65
|
0.37
|
0
|
0.28
|
0.57
|
0.06
|
0.97
|
1.67
|
1.58
|
2.12
|
22
|
तमिलनाडु
|
487.52
|
996.93
|
78.62
|
672.61
|
928.93
|
668.86
|
2004.39
|
2290.47
|
28.23
|
975.55
|
23
|
त्रिपुरा
|
229.52
|
210.5
|
113.62
|
98.3
|
1368.48
|
1111.18
|
1264.2
|
1325.14
|
1276.9
|
1664.60
|
24
|
उतार प्रदेश।
|
1145.64
|
2207.35
|
4830.9
|
5990.29
|
3727
|
7869.83
|
4777.03
|
7317.5
|
2620.93
|
5014.91
|
25
|
उत्तराखंड
|
0
|
5.71
|
0
|
1.31
|
149.18
|
138.33
|
128.08
|
172.55
|
388.19
|
353.88
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
5976
|
8854.36
|
8810.54
|
10037.26
|
687.84
|
5423.18
|
0
|
1108.3
|
0
|
80.63
|
27
|
अंडमान और निकोबार
|
0
|
1.12
|
16.88
|
8.53
|
0
|
1.87
|
0
|
0.42
|
5.45
|
2.19
|
28
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
55.98
|
23.33
|
0
|
33.46
|
0
|
21.85
|
0
|
13.55
|
0
|
16.89
|
29
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0.35
|
0
|
0.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
पुडुचेरी*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
३१
|
आंध्र प्रदेश
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
87.65
|
312.25
|
503.66
|
32
|
कर्नाटक
|
309.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
214.92
|
0
|
3.61
|
468.67
|
33
|
तेलंगाना*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.09
|
2.94
|
18.9
|
17.6
|
कुल
|
27305.84
|
42743.9
|
36857.93
|
49105.75
|
26237.2
|
42803.87
|
41130.36
|
57952.50
|
19215.9
|
36124.05
|
*तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।
अनुबंध- II
2019-20 से 2023-24 तक पीएमएवाई-जी के तहत घर बनाने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या
(इकाइयों की संख्या में)
क्र. सं.
|
राज्य का नाम
|
2019-2020
|
2020-2021
|
2021-2022
|
2022-2023
|
2023-2024
|
पूर्ण हो चुके मकान
|
पूर्ण हो चुके मकान
|
पूर्ण हो चुके मकान
|
पूर्ण हो चुके मकान
|
पूर्ण हो चुके मकान
|
1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
747
|
2417
|
992
|
9344
|
21373
|
2
|
असम
|
84404
|
131281
|
117741
|
1009168
|
390292
|
3
|
बिहार
|
415056
|
1048588
|
614795
|
1237477
|
190671
|
4
|
छत्तीसगढ
|
34588
|
59685
|
23291
|
33575
|
232309
|
5
|
गोवा
|
187
|
87
|
19
|
12
|
94
|
6
|
गुजरात
|
35591
|
54890
|
77386
|
65611
|
149363
|
7
|
हरयाणा
|
6691
|
1232
|
269
|
5804
|
2812
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
447
|
605
|
1884
|
3658
|
4558
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
5016
|
21570
|
42516
|
79675
|
79759
|
10
|
झारखंड
|
166684
|
243988
|
317260
|
364478
|
50980
|
11
|
केरल
|
843
|
880
|
2501
|
8852
|
5136
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
275342
|
262067
|
608646
|
1060106
|
132464
|
१३
|
महाराष्ट्र
|
95129
|
183649
|
180360
|
344408
|
110996
|
14
|
मणिपुर
|
1151
|
2779
|
4023
|
13955
|
6937
|
15
|
मेघालय
|
5357
|
5642
|
7324
|
6996
|
54487
|
16
|
मिजोरम
|
997
|
1128
|
1158
|
1020
|
17361
|
17
|
नगालैंड
|
3687
|
535
|
0
|
3210
|
8191
|
18
|
ओडिशा
|
361465
|
395357
|
97193
|
30376
|
526370
|
19
|
पंजाब
|
410
|
3908
|
5473
|
11384
|
3921
|
20
|
राजस्थान
|
169239
|
318262
|
143211
|
400203
|
38749
|
21
|
सिक्किम
|
43
|
15
|
5
|
41
|
249
|
22
|
तमिलनाडु
|
52759
|
52184
|
57342
|
175269
|
104534
|
23
|
त्रिपुरा
|
7055
|
15873
|
1661
|
180530
|
132168
|
24
|
उतार प्रदेश।
|
174189
|
37711
|
1094653
|
662225
|
378406
|
25
|
उत्तराखंड
|
192
|
93
|
3847
|
12498
|
38562
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
286340
|
678587
|
959229
|
147382
|
14398
|
27
|
अंडमान और निकोबार
|
286
|
483
|
335
|
97
|
26
|
28
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
221
|
972
|
641
|
1486
|
359
|
29
|
लक्षद्वीप
|
9
|
28
|
7
|
0
|
1
|
30
|
पुडुचेरी**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
३१
|
आंध्र प्रदेश
|
5
|
0
|
0
|
2167
|
28160
|
32
|
कर्नाटक
|
7085
|
2405
|
11239
|
2641
|
33835
|
33
|
लद्दाख
|
1344
|
62
|
22
|
1
|
1575
|
34
|
तेलंगाना**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
कुल
|
21,92,559
|
35,26,963
|
43,75,023
|
58,73,649
|
27,59,096
|
**तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं
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एमजी/केसी/एनकेएस
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