ग्रामीण विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए स्वचालित बहिष्करण मानदंड

Posted On: 03 DEC 2024 3:52PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसे 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों की पहचान के लिए एसईसीसी 2011 डेटा के उपयोग के साथ बुनियादी सुविधाओं के साथ मार्च 2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश यानी रूपरेखा (एफएफआई) को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सदस्य शामिल थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंडों को भी मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार मशीनीकृत दोपहिया वाहन, मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, लैंडलाइन फोन और रेफ्रिजरेटर से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, आय मानदंड को भी 10000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है और भूमि संबंधी मानदंडों को सरल बनाया गया है।

पीएमएवाई-जी के नए चरण के अंतर्गत संशोधित स्वचालित बहिष्करण मानदंडों का विवरण निम्नानुसार है:

चरण 1: पक्के मकानों को बाहर करना- पक्की छत/या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को बाहर कर दिया गया है।

चरण 2: स्वचालित बहिष्करण मानदंड- शेष परिवारों से, नीचे सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले सभी परिवारों को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया गया है: -

  1. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन

  2. यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण

  3. 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड

  4. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो

  5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार

  6. परिवार का कोई भी सदस्य जो 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है

  7. आयकर का भुगतान

  8. व्यावसायिक कर का भुगतान

  9. 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व होना

  10. 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामी होना।

 

योजना के तहत, आज तक पीएमएवाई-जी के संचयी लक्ष्य में से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3.33 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं और इनमें से 3.21 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.67 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है और पिछले पांच वर्षों में लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुबंध- मैं

2019-20 से 2023-24 तक पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20

वित्त वर्ष 2020-21

वित्त वर्ष 2021-22

वित्त वर्ष 2022-23

वित्त वर्ष 2023-24

मुक्त करना

व्यय

मुक्त करना

व्यय

मुक्त करना

व्यय

मुक्त करना

व्यय

मुक्त करना

व्यय

1

अरुणाचल प्रदेश

0

0.4

0

5.97

104.85

16.7

69.58

127.27

200.61

239.84

2

असम

1433.97

2046.75

1503.43

1269.44

5771.11

2195.33

9141.75

10913.3

2934.45

6356.77

3

बिहार

4902.97

8265.94

6683.93

10004.4

3082.22

5954.44

7497.21

11718.1

29.66

1098.1

4

छत्तीसगढ

562.55

989.82

307.12

983.99

0

31.32

344.23

822.15

1730.76

2201.83

5

गोवा

0

0.8

0

0.53

0

0.37

0

0.49

0

0.58

6

गुजरात

385.56

798.1

192.78

495.64

687.29

893.09

911.75

1004.66

559.25

1540.85

7

हरयाणा

34.55

63.35

0

13.27

0

17.26

44.33

62.35

3.23

32.44

8

हिमाचल प्रदेश

0

11.1

10.62

23.4

32.97

44.04

37.86

33.24

99.46

92.4

9

जम्मू और कश्मीर

67.69

221.42

795.86

599.35

123.43

419.37

1031.58

709.95

1234.69

1363.33

10

झारखंड

2442.76

3396.56

3348.51

3750.22

1207.91

4237.82

1236.02

2127.4

28.09

523.34

11

केरल

0

11.8

0

25.05

0

66.87

70.29

94.63

2.11

22.86

12

मध्य प्रदेश

2291.98

4176.03

4565.8

4068.96

4509.58

8046.72

6374.91

11171.3

241.64

1258.46

१३

महाराष्ट्र

1815.33

1924.76

1310.1

2433.5

1249.8

2003.81

1676.07

3098.13

785.21

1820.27

14

मणिपुर

10.3

12.83

84.89

93.49

21.01

26.86

161.14

128.8

216.45

157.32

15

मेघालय

22.6

57.97

191.08

185.54

90.13

72.51

106.44

88.26

1591.26

1498.37

16

मिजोरम

0

31.8

16.16

13.82

41.92

5.83

29.58

55.52

157.9

140.3

17

नगालैंड

0

15.25

17.4

2.12

17.41

20.44

52.5

28.68

334.17

322.57

18

ओडिशा

2197.33

5460.06

2821.87

4556.46

1011.87

1122.73

1723.28

310.83

4310.71

7643.52

19

पंजाब

0

36.01

49.22

59.1

18.31

60.73

71.68

100.86

32.64

48.16

20

राजस्थान

2933.34

2923.07

1108.59

3679.45

1405.46

2332.48

2157.52

3036.53

67.57

661.99

21

सिक्किम

0.65

0.37

0

0.28

0.57

0.06

0.97

1.67

1.58

2.12

22

तमिलनाडु

487.52

996.93

78.62

672.61

928.93

668.86

2004.39

2290.47

28.23

975.55

23

त्रिपुरा

229.52

210.5

113.62

98.3

1368.48

1111.18

1264.2

1325.14

1276.9

1664.60

24

उतार प्रदेश।

1145.64

2207.35

4830.9

5990.29

3727

7869.83

4777.03

7317.5

2620.93

5014.91

25

उत्तराखंड

0

5.71

0

1.31

149.18

138.33

128.08

172.55

388.19

353.88

26

पश्चिम बंगाल

5976

8854.36

8810.54

10037.26

687.84

5423.18

0

1108.3

0

80.63

27

अंडमान और निकोबार

0

1.12

16.88

8.53

0

1.87

0

0.42

5.45

2.19

28

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

55.98

23.33

0

33.46

0

21.85

0

13.55

0

16.89

29

लक्षद्वीप

0

0.35

0

0.01

0

0

0

0

0

0

30

पुडुचेरी*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

३१

आंध्र प्रदेश

0

0

0

0

0

0

0

87.65

312.25

503.66

32

कर्नाटक

309.6

0

0

0

0

0

214.92

0

3.61

468.67

33

तेलंगाना*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

लद्दाख

0

0

0

0

0

0

3.09

2.94

18.9

17.6

कुल

27305.84

42743.9

36857.93

49105.75

26237.2

42803.87

41130.36

57952.50

19215.9

36124.05

*तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।

 

 

अनुबंध- II

2019-20 से 2023-24 तक पीएमएवाई-जी के तहत घर बनाने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

(इकाइयों की संख्या में)

क्र. सं.

राज्य का नाम

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

पूर्ण हो चुके मकान

पूर्ण हो चुके मकान

पूर्ण हो चुके मकान

पूर्ण हो चुके मकान

पूर्ण हो चुके मकान

1

अरुणाचल प्रदेश

747

2417

992

9344

21373

2

असम

84404

131281

117741

1009168

390292

3

बिहार

415056

1048588

614795

1237477

190671

4

छत्तीसगढ

34588

59685

23291

33575

232309

5

गोवा

187

87

19

12

94

6

गुजरात

35591

54890

77386

65611

149363

7

हरयाणा

6691

1232

269

5804

2812

8

हिमाचल प्रदेश

447

605

1884

3658

4558

9

जम्मू और कश्मीर

5016

21570

42516

79675

79759

10

झारखंड

166684

243988

317260

364478

50980

11

केरल

843

880

2501

8852

5136

12

मध्य प्रदेश

275342

262067

608646

1060106

132464

१३

महाराष्ट्र

95129

183649

180360

344408

110996

14

मणिपुर

1151

2779

4023

13955

6937

15

मेघालय

5357

5642

7324

6996

54487

16

मिजोरम

997

1128

1158

1020

17361

17

नगालैंड

3687

535

0

3210

8191

18

ओडिशा

361465

395357

97193

30376

526370

19

पंजाब

410

3908

5473

11384

3921

20

राजस्थान

169239

318262

143211

400203

38749

21

सिक्किम

43

15

5

41

249

22

तमिलनाडु

52759

52184

57342

175269

104534

23

त्रिपुरा

7055

15873

1661

180530

132168

24

उतार प्रदेश।

174189

37711

1094653

662225

378406

25

उत्तराखंड

192

93

3847

12498

38562

26

पश्चिम बंगाल

286340

678587

959229

147382

14398

27

अंडमान और निकोबार

286

483

335

97

26

28

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

221

972

641

1486

359

29

लक्षद्वीप

9

28

7

0

1

30

पुडुचेरी**

-

-

-

-

-

३१

आंध्र प्रदेश

5

0

0

2167

28160

32

कर्नाटक

7085

2405

11239

2641

33835

33

लद्दाख

1344

62

22

1

1575

34

तेलंगाना**

-

-

-

-

-

 

कुल

21,92,559

35,26,963

43,75,023

58,73,649

27,59,096

**तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं

*****

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