भारी उद्योग मंत्रालय
ई-बस योजना का क्रियान्वयन
Posted On:
06 DEC 2024 5:39PM by PIB Delhi
भारत के भारी उद्योग मंत्रालय ने ई-बसों को शामिल किए जाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित दो योजनाएँ अधिसूचित की हैं:
i. प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना: यह योजना 29.09.2024 को अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य ई-2 पहिया, ई-3 पहिया, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस, ई-बसों और अन्य नई उभरती हुई ईवी श्रेणियों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है जिसमें 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ई-बसों के लिए सहायता केवल परिचालन मॉडल (ओपैक्स)/ सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) पर प्रदान की जाएगी और राज्य/नगर परिवहन उपक्रमों/निगमों (एसटीयू) के माध्यम से दी जाएगी।
ii. प्रधानमंत्री ई-बस सेवा- भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: यह योजना 28.10.2024 को अधिसूचित की गई है, जिसका परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को सहायता प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा चूक होने की स्थिति में ई-बस संचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।
उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशवार बजट आवंटन नहीं है।
iii. प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना: यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई-बसों की तैनाती द्वारा नगरीय बस सेवा संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत, मीटर के पीछे के बिजली ढाँचे के विकास और सिविल डिपो ढाँचे के लिए 100% केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान की जाती है, राज्यों के शहरों को 60% सीए, पहाड़ी राज्यों/उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जिनके पास विधानमंडल है, की राजधानियों को 90% और विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों को 100% सीए प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, ई-बसों के संचालन के लिए प्रति किलोमीटर (किमी) के आधार पर 10 वर्षों या मार्च, 2037 तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मानक (12 मीटर), मिडी (9 मीटर) और मिनी (7 मीटर) बसों के लिए क्रमशः 24, 22, 20 रुपये प्रति किमी का संचालन समर्थन प्रदान किया जाता है।
क्रम सं.
|
राज्य
|
स्वीकृत धनराशि
(करोड़ रु. में)
|
जारी की गई धनराशि
(करोड़ रु. में)
|
1
|
बिहार
|
112.46
|
87.55
|
2
|
चंडीगढ़
|
11.87
|
11.87
|
3
|
जम्मू एंड कशमीर
|
42.37
|
-
|
4
|
गुजरात
|
69.02
|
9.06
|
5
|
हरियाणा
|
22.13
|
-
|
6
|
लद्दाख
|
0.00
|
-
|
7
|
मध्य प्रदेश
|
57.12
|
-
|
8
|
आसाम
|
16.65
|
6.47
|
9
|
छत्तीसगढ़
|
52.75
|
30.19
|
10
|
महाराष्ट्र
|
347.94
|
200.18
|
11
|
मेघालय
|
12.98
|
-
|
12
|
ओडिशा
|
81.96
|
47.72
|
13
|
पुडुचेरी
|
0.00
|
-
|
14
|
पंजाब
|
45.12
|
-
|
15
|
राजस्थान
|
84.00
|
44.46
|
16
|
उत्तराखंड
|
27.38
|
-
|
|
कुल योग
|
983.75
|
437.5
|
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृत और जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:
यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दी।
*****
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