विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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टेली-लॉ योजना के तहत वकीलों का प्रशिक्षण

प्रविष्टि तिथि: 05 DEC 2024 4:13PM by PIB Delhi

सरकार ने टेली-लॉ योजना के तहत लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान करने वाले पैनल वकीलों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया है। टेली-लॉ योजना के तहत अपनी सेवाएं देने के लिए शामिल होने के बाद पैनल वकीलों को नियमित प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाता है। ये प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि वे गुणवत्तापूर्ण पूर्व-वाद सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छी तरह से पारंगत हैं तथा केंद्र, राज्य और स्थानीय कानूनों, नियमों और विनियमन से भी अच्‍छी तरह से परिचित हैं। 31 अक्टूबर, 2024 तक, तमिलनाडु से पूर्व-वाद सलाह प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2,75,109 है।

सरकार ने हाशिए पर पड़ी ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचने और उन्हें टेली-लॉ योजना का लाभ उठाने में सहायता करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। 790 पैनल वकीलों में से 38 प्रतिशत महिला वकील हैं। इसके अलावा, सामान्‍य सेवा केंद्र चलाने वाली लगभग 33,866 महिला ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) हैं, जो टेली-लॉ सेवाओं में प्रशिक्षित है। गांवों में नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। 2021 से देश भर में 2418 प्रशिक्षण और 3429 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए हैं। 31 अक्‍टूबर 2024 तक, टेली-लॉ योजना के तहत, 1,01,46,785 लाभार्थियों को सेवा दी गई है, जिनमें से 39,63,499 महिला लाभार्थी थीं।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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