भारी उद्योग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

बैटरी चार्जिंग सुविधाओं के लिए लाइसेंस

प्रविष्टि तिथि: 03 DEC 2024 5:21PM by PIB Delhi

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल, 2018 को जारी स्पष्टीकरण में  यह स्पष्ट किया गया था कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी चार्जिंग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

नीति आयोग ने 2022 में सार्वजनिक परामर्श के लिए बैटरी-स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया था। बैटरी स्वैपिंग ऐसा एक विकल्प है जिसमें डिस्चार्ज बैटरी के बदले चार्ज की गई बैटरी का आदान-प्रदान शामिल है और उन्हें अलग से चार्ज करने की सुविधा भी मिलती है। बैटरी स्वैपिंग नीति के मसौदे का विवरण नीति आयोग की वेबसाइट

[https://www.niti.gov.in/sites/default/files/202204/20220420_Battery_Swapping_Policy_Draft.pdf].

पर उपलब्ध है।

यह जानकारी केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

****

एमजी/केसी/एसके


(रिलीज़ आईडी: 2080323) आगंतुक पटल : 220
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Tamil