कोयला मंत्रालय
शक्ति योजना के उद्देश्य
Posted On:
02 DEC 2024 4:28PM by PIB Delhi
सरकार ने भारत में कोयला के पारदर्शी दोहन और आवंटन के लिए योजना (शक्ति), 2017 शुरू की, जिसे कोयला मंत्रालय ने 22.05.2017 को जारी किया। इसके बाद कोयला मंत्रालय ने 25.03.2019 और 08.11.2023 को इस नीति में संशोधन जारी किए। शक्ति नीति, बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटित करने का एक पारदर्शी तरीका है। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसा कि इसके विभिन्न अनुच्छेदों में विस्तृत है) इस प्रकार हैं:
पैरा ए: यह सुनिश्चित करने के बाद कि संयंत्र चालू हो गए हैं, संबंधित मील के पत्थर पूरे हो गए हैं, लंबित आश्वासन पत्र (एलओए) की सभी निर्दिष्ट शर्तें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी हो गई हैं और जहां एलओए धारक के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है, ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर एलओए धारकों के साथ हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके अलावा, इसने वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 75 प्रतिशत की दर से लगभग 68,000 मेगावाट की क्षमताओं के लिए मौजूदा कोयले की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति दी है, जिसे भविष्य में कोयले की उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। नीति ने लगभग 19,000 मेगावाट क्षमता के लिए एफएसए के खिलाफ एसीक्यू के 75 प्रतिशत पर कोयले की आपूर्ति को सक्षम किया है, जिनके चालू होने में देरी हुई है, बशर्ते ये संयंत्र 31.03.2022 के भीतर चालू हो जाएं।
पैरा बी (i): कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती है।
पैरा बी (ii): घरेलू कोयले पर आधारित दीर्घकालिक पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को लिंकेज, जहां नीलामी में भाग लेने वाले आईपीपी टैरिफ पर छूट (पैसे/यूनिट में) के लिए बोली लगाएंगे। बोलीदाता, जो किसी कारण से बी (ii) के तहत लिंकेज नीलामी में भाग नहीं ले सके, उन्हें इस नीति की बी (ii) नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, बोलीदाता, जो पूर्ण एसीक्यू के लिए लिंकेज हासिल नहीं कर सके, बेंचमार्किंग छूट के बाद बी (ii) के तहत बाद के चरण में भविष्य की नीलामी में भाग लेकर शेष मात्रा के लिए लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।
पैरा बी (iii): पीपीए के बिना आईपीपी/विद्युत उत्पादकों को लिंकेज नीलामी के आधार पर दिया जाएगा।
पैरा बी (iv): कोयला लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व-घोषणा करके, राज्यों को विवरण के साथ, नए पीपीए के लिए कोयला लिंकेज भी निर्धारित किए जा सकते हैं। राज्य इन लिंकेज को डिस्कॉम/राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को बता सकते हैं।
पैरा बी (v): राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता को भी एकत्रित किया जा सकता है और ऐसी एकत्रित विद्युत की खरीद विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित या टैरिफ आधारित बोली के आधार पर ऐसे राज्यों द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा की जा सकती है।
पैरा बी (vi): विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से केंद्र सरकार की पहल के तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए नामित एजेंसी द्वारा निगमित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को पूर्ण मानक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किए जाएंगे।
पैरा बी (vii): कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के परामर्श से, आयातित कोयले के आधार पर, पीपीए रखने वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया की एक विस्तृत कार्यप्रणाली तैयार कर सकता है, जिसमें लागत बचत का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।
पैरा बी (viii): निजी उत्पादकों सहित ऐसे सभी विद्युत संयंत्रों, जिनके पास पीपीए नहीं हैं, को न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए शक्ति नीति के अंतर्गत कोयला लिंकेज की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत को विद्युत एक्सचेंजों में किसी भी उत्पाद के माध्यम से या डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में बेचा जाए।
बिजली उत्पादक द्वारा डीईईपी पोर्टल या पावर एक्सचेंज का उपयोग करते हुए अल्पावधि पीपीए के माध्यम से बिजली की बिक्री के लिए मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग, जो डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक के मामले में पीपीए को समाप्त कर देता है, अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए या जब तक उन्हें दीर्घ/मध्यम अवधि के पीपीए के तहत बिजली का कोई अन्य खरीदार नहीं मिल जाता है, जो भी पहले हो।
बी (v) के अंतर्गत कोयला लिंकेज उन मामलों में भी लागू होता है, जहां विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित नोडल एजेंसी राज्यों के एक समूह के लिए विद्युत की आवश्यकता को एकत्रित/खरीदती है, भले ही ऐसे राज्यों से कोई मांग न की गई हो।
केंद्रीय और राज्य विद्युत उत्पादक कंपनियां संकटग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों की विद्युत एकत्रीकरणकर्ता और ऋण की सेवा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के रूप में कार्य कर सकती हैं।
सीआईएल और एससीसीएल द्वारा उत्पादित कोयले के लिए बिजली क्षेत्र को नए कोयला लिंकेज शक्ति नीति के तहत आवंटित किए जाते हैं। यह नीति सीआईएल, एससीसीएल के साथ-साथ बिजली उत्पादकों के हितों को संतुलित करती है क्योंकि इसमें कोयला आवंटन के लिए विभिन्न तंत्र हैं, जिसमें नीलामी तंत्र (कोयले के अधिसूचित मूल्य पर प्रीमियम) शामिल है, और ये नीलामी कोयला कंपनियों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।
यह जानकारी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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