संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डिजिटल भारत निधि
Posted On:
27 NOV 2024 3:22PM by PIB Delhi
केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर बताया कि नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 'डिजिटल भारत निधि' विनियमन 30.08.2024 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा जनता को उपलब्ध करा दिया गया है। हितधारकों और लोगों को इसकी व्यापक जानकारी देने के लिए प्रेस अधिसूचना और सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार किया गया है।
इन नियमों के अंतर्गत अल्प सुविधा वाले ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित दूरसंचार उपकरण और सेवाएं प्रदान करने तथा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे समाज के अल्प सुविधायुक्त समूहों तक संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। डिजिटल भारत निधि में भारतनेट, 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट द्वारा मोबाइल सेवा विहीन आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों, हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाएं, चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी तथा कोच्चि से लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने सहित विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।
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एमजी/केसी/एकेवी/एसके
(Release ID: 2078051)
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