पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की सभी कार्रवाइयों सहित 18.11.2024 (कल) को सुबह 08:00 बजे से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जीआरएपी के चौथे चरण को लागू किया


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज शाम 4 बजे 441 और शाम सात बजे तक बढ़कर 457 होने के कारण यह निर्णय लिया गया है

संशोधित जीआरएपी के चौथे चरण - 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता (दिल्ली का एक्यूआई > 450) के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयां, पहले से ही लागू पहले, दूसरे और तीसरे चरण की कारवाईयों समेत एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा 18.11.2024 (कल) सुबह 08:00 बजे से समूचित तरीके से लागू की जाएंगी

लगातार प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां, हवा की कम गति वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अचानक हुई बढ़ोतरी का प्रमुख कारण हैं

Posted On: 17 NOV 2024 8:58PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुलेटिन के अनुसार, आज शाम 4 बजे दिल्ली का दैनिक औसत एक्यूआई 441 रहा, जो आज शाम 7 बजे बढ़कर 457 हो गया । दिल्ली- ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण एक्यूआई में इस बढ़ोतरी को देखते हुए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संचालन के लिए उप-समिति ने आज एक आपात बैठक बुलाई।

उप-समिति ने बैठक के दौरान क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा करते हुए पाया कि आज शाम 4 बजे, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 441 दर्ज किया गया, जो शाम 6 बजे तक 452 था और लगातार प्रतिकूल मौसम संबंधी और जलवायु परिस्थितियों के कारण शाम 7 बजे 457 तक बढ़ गया था।

एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए, और क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए उप-समिति ने आज जीआरएपी के चौथे चरण - 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता (दिल्ली का एक्यूआई > 450) के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को 18.11.2024 (कल) सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू करने का निर्णय लिया है। यह पहले से लागू जीआरएपी के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के तहत उल्लिखित निवारक/ प्रतिबंधात्मक क्रियाओं सहित लागू की गई है। जीआरएपी के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों और एनसीआर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) को भी इस अवधि के दौरान पहले से लागू जीआरएपी के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के तहत सभी क्रियाओं के अलावा संशोधित जीआरएपी के चौथे चरण के तहत क्रियाओं का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

जीआरएपी के चौथे चरण के अनुसार 8-सूत्री कार्य योजना पूरे एनसीआर में 18.11.2024 (कल) को सुबह 08:00 बजे से तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस 8-सूत्री कार्य योजना में एनसीआर और डीपीसीसी की विभिन्न एजेंसियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्यान्वित/सुनिश्चित किए जाने वाले निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

  1. आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले और आवश्यक सेवाओं में लगें सभी ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी

हालांकि सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

  1. ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल, आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले और आवश्यक सेवाओं में लगें वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाहनों (एलसीवी) के प्रवेश पर पाबंदी।
  2. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाओं में लगें वाहनों को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल चालित मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) पर पाबंदी।
  3. जीआरएपी के तीसरे चरण की तरह ही राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी निर्माण (सीएंडडी) गतिविधियों पर पाबंदी।
  4. एनसीआर राज्य सरकारें और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) छठी से नौवी व ग्यारहवीं कक्षा के लिए भी वास्तविक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय ले सकती हैं।
  5. एनसीआर राज्य सरकारें / जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी।
  6. केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है।
  7. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जिसमें कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि शामिल है।

इसके अलावा, सीएक्यूएम एनसीआर के नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे जीआरएपी के तहत नागरिक चार्टर का पालन करें और जीआरएपी के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के नागरिक चार्टर के अलावा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से जीआरएपी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग करें।

बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है।

जीआरएपी का संशोधित कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://caqm.nic.in के माध्यम से देखा जा सकता है।

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