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सीएक्यूएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के विभिन्न चरणों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की


समीक्षा बैठक में जीआरएपी उपायों के सख्त कार्यान्वयन पर जोर दिया गया; एनसीआर राज्यों में सभी पहचाने गए हॉटस्पॉट्स पर विशेष ध्यान दिया गया; नागरिकों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया, साथ ही जीआरएपी चरण-III के तहत कार्रवाई की रोज रिपोर्टिंग की गई

Posted On: 16 NOV 2024 7:56PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) उपायों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली में सीएक्यूएम के सदस्य डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई।

बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि आगामी सर्दियों का मौसम महत्वपूर्ण होने वाला और इसलिए जीआरएपी के विभिन्न चरणों के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों को सही मायने में लागू किया जाना चाहिए। एनसीआर राज्यों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न कार्यान्वयन प्राधिकरणों से दैनिक आधार पर जीआरएपी निगरानी नियंत्रण कक्ष में प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया:

  1. 15 नवंबर 2024 से लागू जीआरएपी के चरण-III के तहत की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयां, चरण-I और चरण-II के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के अतिरिक्त हैं, जिन्हें क्रमशः 15.10.2024 और 22.10.2024 से लागू किया गया था। सभी कार्यान्वयन और प्रवर्तन एजेंसियों को संशोधित जीआरएपी दिशा-निर्देशों को पढ़ने की सलाह दी गई, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
  2. एनसीआर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर दैनिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और सूचना के सुचारू प्रवाह के लिए बनाए गए जीआरएपी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सुधारात्मक उपायों के लिए नोडल अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। डेटा को एनसीआर राज्यों के साथ विभिन्न बैठकों में भी प्रस्तुत किया जा रहा है और हाल ही में 08.11.2024 को दिल्ली सरकार और 12.11.2024 को हरियाणा सरकार के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठकों में भी इस पर प्रकाश डाला गया।
  3. चरण-I और चरण-II के अतिरिक्त, जीआरएपी के चरण-III में की जाने वाली कार्रवाइयों को भी प्रस्तुत किया गया और विस्तार से समझाया गया, जिसमें जीआरएपी के चरण-III के दौरान प्रतिबंधित और अनुमत निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियां शामिल हैं। जीआरएपी के चरण-III के लागू होने के साथ, विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाहन, सीएंडडी, स्टोन क्रशर और खनन के अंतर्गत अतिरिक्त मापदंडों पर डेटा साझा प्रारूप के अनुसार दैनिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

विस्तृत प्रस्तुति के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया:

क. सीएंडडी साइटों द्वारा धूल नियंत्रण उपायों का पालन न करने के परिणामस्वरूप एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और पूर्ण अनुपालन प्राप्त होने तक ऐसी इकाइयों के खिलाफ पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाने और बंद करने की सभी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, सी एंड डी साइटों के लिए निरीक्षण तेज किया जाना चाहिए और गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई भी एक समान दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए।

ख. यह भी रेखांकित किया गया कि जीआरएपी के चरण- III के आह्वान के साथ, यह जरूरी है कि बिना किसी और देरी के मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (एमआरएसएम) की संख्या बढ़ाई जाए।

ग. पीयूसी न रखने पर वाहन का चालान करने और एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को जब्त करने के प्रयास को भी एनसीआर राज्यों के ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभागों द्वारा और तेज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वायु गुणवत्ता को और खराब करने की बड़ी क्षमता है।

घ. यह भी रेखांकित किया गया कि विभिन्न ऐप्स/एक्स (ट्विटर) पर शिकायतों के समाधान की दर संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों को एक सप्ताह के भीतर शिकायतों का समाधान करना होगा और शिकायतों को बंद करते समय सीएक्यूएम को टैग करना होगा।

विस्तृत चर्चा के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, सीएक्यूएम के सदस्य द्वारा एनसीआर में वायु प्रदूषण के उपशमन के लिए जिम्मेदार संबंधित कार्यान्वयन अधिकारियों को निम्नलिखित एक्शन पॉइंट निर्देशित किए गए:

ए. जीआरएपी के तहत निर्धारित सभी कार्रवाइयों को सही मायने में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

बी. एनसीआर राज्यों में सभी पहचाने गए हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जीएनसीटीडी ने 08.11.2024 को आयोग में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में पहचाने गए हॉटस्पॉट के लिए अपनी कार्ययोजना पहले ही प्रस्तुत कर दी थी। जीआरएपी के तहत प्रतिबंधित कार्यों को छोड़कर, इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

सी. विभिन्न ऐप्स और सोशल मीडिया पर नागरिकों की अब तक की लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शिकायत को अग्रेषित और हल करते समय सीएक्यूएम को सोशल मीडिया पर टैग किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ठीक से ट्रैक और मॉनिटर किया जा सके।

डी. सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को अपनी-अपनी एजेंसियों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/डीपीसीसी में कार्रवाई का समन्वय करना चाहिए ताकि स्वयं द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के अलावा विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की भी निगरानी की जा सके।

 ई. जीआरएपी चरण- III के तहत कार्रवाई की दैनिक रिपोर्टिंग बिना किसी चूक के दैनिक आधार पर आयोग को साझा प्रारूप में प्रदान की जानी चाहिए। एफ. यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आयोग को विशेष संदर्भ दिया जा सकता है।

छ. उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन में किसी भी प्रकार की ढिलाई के लिए संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा तथा उन पर सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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एमजी/केसी/वीएस


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