पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवम्बर 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरण मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया


ये नियम पराली जलाने के लिए लगाए जाने वाले पर्यावरण मुआवजे - ईसी की दरों को संशोधित करते हैं

सीएक्यूएम ने 7 नवम्बर 2024 को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर पराली जलाने की रिपोर्ट की गई घटनाओं के मामले में संशोधित ईसी लगाया जाना सुनिश्चित किया

संशोधित ईसी तत्काल प्रभाव से लगाया जाएगा

Posted On: 07 NOV 2024 6:26PM by PIB Delhi

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरण मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 690(ई) दिनांक 06.11.2024 के अनुसार पराली जलाने के लिए ईसी की दरों को संशोधित किया गया है।

संशोधित नियमों के अनुसार पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की तुलनात्मक दरें निम्नानुसार हैं:

(रु. में)

भूमि का क्षेत्रफल

ईसी शुल्क की पूर्व दरें

संशोधन के बाद (पराली जलाने की घटना के अनुसार)

किसान जिसके पास दो एकड़ से कम भूमि है

2,500/-

5,000/-

किसान जिसके पास दो एकड़ या उससे अधिक किन्तु पांच एकड़ से कम भूमि हो

5,000/-

10,000/-

पांच एकड़ से अधिक भूमि वाला किसान

15,000/-

30,000/-

3. आयोग ने अपने आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2024 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में संबंधित सरकारों द्वारा नियुक्त सभी नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों को संशोधित दरों के अनुसार पराली जलाने से वायु प्रदूषण करने वाले किसानों पर पर्यावरण मुआवजा लगाने और वसूलने के लिए अधिकृत किया है।

4. इस आदेश को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है।

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एमजी/केसी/एसके




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