युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं
प्रविष्टि तिथि:
10 OCT 2024 5:35PM by PIB Delhi
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जनता और हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2024 का मसौदा जारी किया है।
विधेयक का उद्देश्य है:
- खेल विकास और प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय, सुशासन प्रथाओं के माध्यम से खेलों में नैतिकता प्रदान करना;
- ओलंपिक और खेलों में सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर खेल संघों के शासन के लिए सक्षम और विवेकपूर्ण मानक स्थापित करना;
- खेल शिकायतों और खेल विवादों को एकीकृत, निष्पक्ष और कुशल तरीके से हल करने के लिए कदम उठाना
विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- भारतीय खेल नियामक बोर्ड की स्थापना, जो राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता देने और शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इसमें देश में खेल प्रशासन को विनियमित करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता होगी। एनएसएफ को कैसे मान्यता दी जाएगी, इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं दिया गया है।
- आईओए/पीसीआई/एनएसएफ की संरचना : विधेयक अंतरराष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए एक शासन संरचना का प्रस्ताव करता है। यह ईसी के आकार को 15 सदस्यों तक सीमित करता है और नेतृत्व के पदों को सामान्य नियमों और शर्तों के साथ नागरिकों के लिए खुला रखता है। एनएसएफ को सीईओ की अध्यक्षता में एक पूर्णकालिक वेतनभोगी पेशेवर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। एनएसएफ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी घटक इकाइयां निर्धारित सुशासन प्रथाओं का पालन करें। मान्यता प्राप्त निकाय ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा स्थापित नियमों द्वारा संचालित होंगे।
- अनिवार्य नैतिक और शासन मानक: विधेयक खेल संघों में नैतिक शासन के लिए अनिवार्य प्रावधानों का परिचय देता है, एनओसी, एनपीसी और एनएसएफ स्तरों पर नैतिकता आयोग और विवाद समाधान आयोग की स्थापना की गई है। ये उपाय प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अखंडता, पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन सुनिश्चित करते हैं। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि खेल संघों का शासन ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो, जिससे ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए विश्व स्तर पर स्वीकार्य शासन ढांचा तैयार हो सके।
- एथलीट आयोग: विधेयक एनओसी, एनपीसी और सभी एनएसएफ में एथलीट आयोग के गठन को अनिवार्य बनाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एथलीटों का प्रतिनिधित्व हो और निर्णय लेने और चिंताओं को व्यक्त करने में उनकी भागीदारी हो और नीति निर्माण में भाग लेने के लिए एक मंच मिले। यह एथलीट-केंद्रित दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रमुखता को बढ़ाता है और देश को वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए अधिक एथलीट-अनुकूल बनाता है। सरकार द्वारा एथलीट आयोगों को अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान।
- कार्यकारी समितियों में एथलीट प्रतिनिधित्व : विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि एनओसी, एनपीसी और एनएसएफ की आम सभा में मतदान करने वाले सदस्यों में से 10 प्रतिशत उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी (एसओएम) होंगे, जिन्हें एथलीट आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनमें से कम से कम दो एसओएम प्रतिनिधियों (एक पुरुष और एक महिला) को कार्यकारी समिति में जगह दी जानी चाहिए।
- सुरक्षित खेल नीति: एक "सुरक्षित खेल नीति" प्रस्तुत की गई है, जो एथलीटों, विशेष रूप से नाबालिगों और महिलाओं को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाती है और यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीओएसएच), 2013 में सख्त प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन (एनएसपीओ): विधेयक एनएसपीओ की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश देता है जो खेल प्रशासन, एथलीटों के समर्थन और विकास को बढ़ावा देते हैं। यह संस्थागत क्षमता को मजबूत करता है और गैर सरकारी संगठनों और निजी संगठनों के लिए सक्रिय भूमिका प्रदान करता है।
- अपीलीय खेल न्यायाधिकरण: एक समर्पित अपीलीय खेल न्यायाधिकरण भारत में खेल से संबंधित सभी विवादों को हल करेगा, सिविल अदालतों पर निर्भरता कम होगी और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगा। इससे अदालती मामलों की बहुलता कम हो जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम होगा तथा विवादों का तेज, कम खर्चीला और आसान समाधान उपलब्ध होगा।
- तदर्थ सामान्यीकरण समितियाँ: खेल महासंघों के गैर-अनुपालन या निलंबन के मामले में, विधेयक खेल नियामक बोर्ड को अंतरराष्ट्रीय संघों के परामर्श से इन निकायों को अस्थायी रूप से चलाने, खेल का प्रबंधन करने और डिजाइन में निरंतरता के लिए तदर्थ सामान्यीकरण समितियाँ बनाने की अनुमति देता है।
- वैश्विक डोपिंग रोधी और नैतिक मानकों का कड़ाई से पालन: विधेयक खेलों में नैतिक व्यवहार के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें डोपिंग रोधी उपाय, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्त अनुपालन और उल्लंघन के लिए सख्त दंड शामिल हैं, जिससे भारत ओलंपिक के लिए एक उचित और निष्पक्ष मेजबान के रूप में नैतिक मानकों को स्थापित कर सकता है। सभी निकायों को आईओसी आचार संहिता और देश के कानून के अनुसार अपनी आचार संहिता तैयार करनी होगी।
- सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता: विधेयक ने एनओसी, एनपीसी और एनएसएफ को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम (प्रदर्शन और चिकित्सा डेटा के लिए विशिष्ट अपवादों के साथ) के अधीन बना दिया है, जो पारदर्शिता को बढ़ाएगा, यह सुनिश्चित करेगा कि खेल प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हो।
- समावेशन और लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना: विधेयक कार्यकारी समितियों और अन्य शासी निकायों में लैंगिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम 30 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ हों, जो खेलों में लैंगिक समानता और समावेशिता के वैश्विक रुझान के अनुरूप है।
- खेल चुनाव पैनल: आईओए/पीसीआई/एनएसएफ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खेल चुनाव पैनल से चुनाव अधिकारियों को नियुक्त करेगा। पैनल में ऐसे अधिकारी शामिल होंगे जिनके पास देश में चुनाव कराने का व्यापक अनुभव है।
- राष्ट्रीय नाम और प्रतीक चिन्ह के उपयोग पर प्रतिबंध: केवल मान्यता प्राप्त खेल संगठनों को ही भारतीय ध्वज या राष्ट्रीय नाम का उपयोग करने की अनुमति होगी। उल्लंघन पर जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक साल या 10 लाख रुपये या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है।
हितधारकों और आम जनता से अनुरोध है कि वे ईमेल आईडी draft.sportsbill[at]gov[dot]in पर ईमेल के माध्यम से 25 अक्टूबर 2024 तक मंत्रालय को सुझाव/टिप्पणियाँ भेजें।
मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 को https://yas.nic.in/sports/draft-national-sports-governance-bill-2024-inviting-comments-suggestions-general-public-and पर देखा जा सकता है।
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एमजी/आरपीएम/केसी/डीवी
(रिलीज़ आईडी: 2064114)
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